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Bareilly News: गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को दो-दो साल की कैद
Thu, 17 Sep 2026 01:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:09 AM IST
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बरेली। स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के डडिया निवासी राहुल उर्फ पप्पू, दीनदयाल उर्फ नन्हा और वेदपाल को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इज्जतनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी रामगोपाल शर्मा ने 31 मई 2016 को तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीनों का गैंगचार्ट भी पेश किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राहुल, दीनदयाल और वेदपाल को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद
घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी, भाई को घायल करने का मामला
बरेली। स्पेशल जज एक्ट नम्रता अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 फरवरी 2017 को वह घर से बाहर था। घर पर उसकी नाबालिग बेटी और 12 साल का बेटा थे। दोपहर 12:30 बजे अमरपाल घर में घुस आया और उसकी बेटी को दबोच लिया। बेटे ने विरोध किया तो अमरपाल ने उसके सिर पर डंडा मारकर घायल कर दिया। दोनों के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अमरपाल को घर में घुसने, चोट पहुंचाने, किशोरी से छेड़खानी करने और धमकी देने का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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इज्जतनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी रामगोपाल शर्मा ने 31 मई 2016 को तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीनों का गैंगचार्ट भी पेश किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राहुल, दीनदयाल और वेदपाल को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद
घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी, भाई को घायल करने का मामला
बरेली। स्पेशल जज एक्ट नम्रता अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 फरवरी 2017 को वह घर से बाहर था। घर पर उसकी नाबालिग बेटी और 12 साल का बेटा थे। दोपहर 12:30 बजे अमरपाल घर में घुस आया और उसकी बेटी को दबोच लिया। बेटे ने विरोध किया तो अमरपाल ने उसके सिर पर डंडा मारकर घायल कर दिया। दोनों के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अमरपाल को घर में घुसने, चोट पहुंचाने, किशोरी से छेड़खानी करने और धमकी देने का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।