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Bareilly News: अपहरण के बाद युवती की हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद, महिला समेत दो आरोपी बरी

Thu, 07 Aug 2025 08:00 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 07 Aug 2025 08:00 PM IST
सार

बरेली में चार साल पहले एक युवती की हत्या कर दी गई थी। वारदात के तीन माह बाद उसका कंकाल तालाब किनारे गड्ढे से बरामद हुआ था। युवती की हत्या के तीन दोषियों को  कोर्ट ने उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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Three convicts sentenced to life imprisonment for kidnapping and murdering a girl in Bareilly
तीनों दोषियों को लेकर जाते पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को युवती का अपहरण कर उसकी हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि से 75 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

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बारादरी थाने के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की 20 साल की बेटी पांच जुलाई 2021 को घर से निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने पर पता नहीं लगा तो पिता ने 16 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कराई। 26 अगस्त को उसे पता लगा कि उनकी बेटी को सुभाषनगर थाना क्षेत्र में वाजपेयी की मिठाई की दुकान पर काम करने वाले बदायूं के थाना बिनावर के गांव पुठी सराय निवासी राजवीर के साथ देखा गया था। 
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कॉल डिटेल से पकड़ा गया आरोपी 
पुलिस ने मामले को अपहरण की धाराओं में तरमीम कर युवती की तलाश शुरू कर दी। युवती की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राजवीर को एक अक्तूबर को सेटेलाइट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता लगा कि उसने प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद बहला-फुसलाकर युवती का अपहरण किया। इसके बाद हत्या कर दी थी। 

तालाब किनारे गड्ढे से बरामद हुआ था युवती का कंकाल 
राजवीर से पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुठी सराय के ही सतेंद्र सिंह, अजीत, सतेंद्र की पत्नी इंग्लेश और बरेली के सिरौली थाने के गांव जंगबाजपुर निवासी गोवर्धन के नामों का खुलासा हुआ। राजवीर की निशानदेही पर पुलिस ने पुठी सराय में तालाब किनारे गड्ढे से युवती का कंकाल बरामद किया गया। 

तस्दीक के लिए डीएनए जांच कराई गई। जांच के बाद पुलिस ने 26 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से साक्ष्यों समेत 10 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अजीत व इंग्लेश को बरी कर दिया। राजवीर, सतेंद्र व गोवर्धन को अपहरण और हत्या में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
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