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Bareilly News: उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के ईओ को किया तलब

Fri, 02 May 2025 02:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 May 2025 02:34 AM IST
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The High Court summoned the EO of the municipality
नवाबगंज। नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक के पद से सुरेश पाल को हटाकर बैकलॉग सफाई कर्मी को वरिष्ठ लिपिक बनाए जाने का मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।
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नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक सुरेश पाल पर परिषद के कुछ सभासदों की तरफ से तरह-तरह के आरोप लगाते हुए पालिका अध्यक्ष से वरिष्ठ लिपिक को पद से हटाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर अधिशासी अधिकारी की बजाए पालिका अध्यक्ष प्रेमलता राठौर ने उन्हें पद से हटाकर जहां उन्हें उनके मूल पद नायब मुहर्रिर पद पर भेजने के आदेश जारी किए थे। वहीं, उनके स्थान पर बैकलॉग सफाईकर्मी धीरेंद्र कुमार को वरिष्ठ लिपिक का पदभार सौंपे जाने के आदेश कर डाले थे।
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पालिका अध्यक्ष के 17 अप्रैल के इस आदेश को सुरेश पाल ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सुरेश पाल के वरिष्ठ अधिवक्ता सैय्यद वाजिद अली की तरफ से दायर की याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को 14 मई को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं। संवाद
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