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Bareilly News: बवाल के चश्मदीद की सुपारी देने के आरोपी को हाईकोर्ट से झटका

Mon, 16 Feb 2026 12:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Feb 2026 12:54 AM IST
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The accused of giving contract to kill an eyewitness of the riot got a setback from the High Court.
साजिद सकलैनी पर और कसेगा शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए लगीं टीमें
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बरेली। बवाल के चश्मदीद की सुपारी देने वाले आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। चश्मदीद गवाह की तरफ से दर्ज कराए मुकदमे में आरोपी मोहम्मद साजिद सकलैनी एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट गया था। अब साजिद के वकील ने ही हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली है।
चक महमूद निवासी फिरदौस खां ने 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मुकदमों की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की मदद की थी। कई मुकदमों में गवाही भी दी थी। इस वजह से बवाल का आरोपी पार्षद अनीस सकलैनी उनसे रंजिश मानने लगा। अनीस को बवाल के आरोप में जेल भेजा गया था।
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आरोप है कि 18 दिसंबर 2025 को अनीस का बेटा अदनान, साजिद सकलैनी, नदीम खां, बबलू खां, मोबीन कुरैशी, नईम कुरैशी, फैजान कुरैशी, यासमीन और फुरकान ने फिरदौस खां को रोक लिया। इन लोगों ने फिरदौस को धमकाया। इसके बाद जेल में बंद अनीस ने पत्नी यासमीन संग मिलकर फिरदौस की हत्या करने की साजिश रची। फिरदौस को भनक लगी तो उन्होंने बारादरी थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर संजय धीर कर रहे हैं।
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इसमें पुलिस ने पीलीभीत के सुपारी किलर गैंगस्टर को जेल भेजा था। मुकदमे का आरोपी साजिद सकलैनी उर्फ मोहम्मद साजिद एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट चला गया था। सुनवाई के दौरान पुलिस के सबूत देखकर साजिद के वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली। अब पुलिस साजिद समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। ब्यूरो
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