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Bareilly News: मियाद अधिनियम की अर्जी खारिज, 50 हजार जुर्माना

Tue, 10 Sep 2024 05:56 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Sep 2024 05:56 AM IST
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Term Act application rejected, 50 thousand fine
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ने धारा पांच परिसीमा अधिनियम में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या आठ के एक नवंबर 2010 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण अर्जी को खारिज कर दिया है। थाना देवरनियां के गिरधरपुर निवासी नन्हा समेत सात लोगों ने कोर्ट के तलबी आदेश को चुनौती दी थी। मामला दहेज उत्पीड़न से संबंधित था। कोर्ट ने अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मियाद अधिनियम के तहत समय से आदेश को चुनौती नहीं दी गई। आदेश को चुनौती 4,043 दिन के बाद दी गई। ऐसे में रिवीजन संभव नहीं है। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि सात दिन के अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी। संवाद
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