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अब तंबाकू से दूरी बनाएगा शहर

Tue, 16 Dec 2014 01:53 AM IST
बीरेली
बीरेली Updated Tue, 16 Dec 2014 01:53 AM IST
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जिला प्रशासन के फैसले पर अगर ठीक से अमल हुआ तो जल्द शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू की दुकानें नजर नहीं आएंगी। यही नहीं तंबाकू के शौकीन सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन नहीं कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के उत्पाद बेचने पर भी पाबंदी होगी। इसका उल्लंघन किया तो दो सौ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए इन फैसलों पर कड़ाई से अमल कराने के लिए डीएम ने एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को सह नोडल अधिकारी बनाया है।

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कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डीएम संजय कुमार ने कोटपा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। बताया कि तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन करने के अपराध पर पहली बार दो वर्ष की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड मुकर्रर हो सकते हैं। दोबारा यही अपराध करने पर पांच वर्ष तक की सजा या 5000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अधिनियम की धारा चार के तहत सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्याय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन आदि सार्वजनिक स्थल के दायरे में हैं।
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एक्ट की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापन प्रायोजन या प्रोत्साहन पूरी तरह निषिद्ध है। धारा छह अ के तहत 18 वर्ष से कम आयु वाले को या उसके द्वारा तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है।
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कलेक्ट्रेट से हुई शुरुआत
डीएम ने कोटपा एक्ट में उल्लिखित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन निषेध क्षेत्र की सूचना चस्पा करने का भी निर्देश दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में इसकी शुरूआत कर दी गई।


स्कूलों के बाहर लगेंगे बोर्ड
शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वे संस्थान की बाउंड्री वाल पर भारतीय भाषा में 60 गुणा 45 सेमी के न्यूनतम आकार के बोर्ड पर तंबाकू पर प्रतिबंध संबंधी सूचना और चेतावनी प्रदर्शित करें। बोर्ड पर इस अपराध की गंभीरता और उसकी सजा भी लिखी जाएगी।

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