फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Swami Chinmayanand case Allahabad High Court SS law college girl student 

चिन्मयानंद मामला: हाईकोर्ट पहुंची पीड़िता, बोली-कार्रवाई नहीं हुई तो कर लूंगी आत्महत्या

Wed, 18 Sep 2019 12:57 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली Published by: Prachi Priyam Updated Wed, 18 Sep 2019 12:57 PM IST
विज्ञापन
Swami Chinmayanand case Allahabad High Court SS law college girl student 
स्वामी चिन्मयानंद - फोटो : सोशल मीडिया

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में धारा 164 के तहत छात्रा के कलमबंद बयान दर्ज किए जाने के बाद भी चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज न होने से नाराज छात्रा अपने पिता व भाई के साथ बुधवार सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। इस दौरान छात्रा के घर के बाहर कड़ा पहरा लगा रहा। 

विज्ञापन


छात्रा का कहना है कि स्वामी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। एसआईटी भी उसे इस मामले में कुछ नहीं बता रही है। इसलिए वह और भी व्यथित है, इस बात की जानकारी छात्रा के पिता ने दी है। 
विज्ञापन


वहीं स्वामी चिन्मयानन्द की हालत फिर खराब हो गई है और उन्हें मेडिकल कॉलेज के वार्ड आठ में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर आर्या उनका इलाज कर रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले मंगलवार शाम छात्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस और एसआईटी के काम पर सवाल उठाया था। उसने कहा था कि पुलिस अब भी स्वामी चिन्मयानंद पर कार्रवाई नहीं कर रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा छात्रा ने आरोप लगाया था कि अब एसआईटी के सदस्य भी उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। उसने मीडिया के माध्यम से एसआईटी से सवाल किया था कि आखिर स्वामी चिन्मयानंद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। साथ ही छात्रा ने यह भी कहा कि आखिर एसआईटी अब किस चीज का इंतजार कर रही है। छात्रा ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद बच्चा बनकर बीमारी का नाटक कर रहे हैं।

20 पन्नों में दर्ज हुआ था छात्रा का बयान

Swami Chinmayanand case Allahabad High Court SS law college girl student 
बयान दर्ज करा कर बाहर निकलती छात्रा - फोटो : सोशल मीडिया

बता दें कि बीते सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के कोर्ट में धारा 164 के तहत आरोप लगाने वाली छात्रा के कलमबंद बयान दर्ज किए गए थे। साढ़े चार घंटे तक छात्रा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए करीब 20 पेज में बयान दर्ज कराए थे।

इसके बाद छात्रा को कड़ी सुरक्षा में वापस घर भेज दिया गया। पीड़ित छात्रा को सोमवार सुबह लगभग 10 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बराबर वाले गेट से कचहरी में लाया गया था। 10:05 बजे उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह के कोर्ट में ले जाया गया जहां से उसे बयान दर्ज कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के कोर्ट में भेज दिया गया। यहां कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने पीड़ित के बयान लेने शुरू किए।

इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट के बाहर सीओ महेंद्रपाल सिंह, चौक कोतवाली इंस्पेक्टर प्रवेश सिंह, सदर कोतवाली के एसएसआई अमित सिंह, महिला इंस्पेक्टर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहीं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed