फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Supreme Court should not be limited to just comments, make concrete arrangements: Maulana Adnan

सिर्फ टिप्पणी तक सीमित न हो सर्वाेच्च न्यायालय, करें पक्की व्यवस्था : मौलाना अदनान

Tue, 03 Sep 2024 07:32 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 07:32 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court should not be limited to just comments, make concrete arrangements: Maulana Adnan
आरएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई पर टिप्पणी का किया स्वागत
विज्ञापन

बरेली। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी (आरएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। सच तो यह है कि टिप्पणी में वो कहा गया है कि जो पुलिस का नया सिपाही भी जानता है कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता। इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय को टिप्पणी तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि पक्की व्यवस्था करनी चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि बुलडोजर से अतिक्रमण या अवैध निर्माण का बहाना बनाकर कई घर ढहा दिए जाते हैं। नगर निगम या विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियां आनन-फानन में आदेश जारी कर देती हैं और पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है। जबकि यह सरासर गैरकानूनी कार्रवाई होती है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अपनी टिप्पणी में कहा है, हमारा भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश पारित करना ही चाहिए। अतिक्रमण या अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से पहले कानूनी उपायों को अपनाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसके जवाब का समय देना चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed