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Bareilly News: नामांकन स्थल से दो सौ मीटर दूर रहेंगे समर्थक
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पर्चा लेने और नामांकन करने के लिए एक बार में तीन लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। भीड़ के साथ जबरन प्रवेश पर कार्रवाई होगी। समर्थकों को नामांकन स्थल से दो सौ मीटर दूर रोक दिया जाएगा। चुनाव संबंधी जनसभा, रैली, जुलूस के लिए नामित मजिस्ट्रेट से अनुमति अनिवार्य है। आयोजन में असलहा, लाठी, डंडा, ईंट-पत्थर आदि नहीं ले जा सकेंगे।
लाउडस्पीकर के लिए भी अनुमति जरूरी
आयोजन के दौरान अनुमति पर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा। नगर निगम के लिए नगर मजिस्ट्रेट और निकायों के लिए एसडीएम इसकी मंजूरी देंगे। सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर, लिखित या मौखिक रूप से चुनाव प्रभावित करने या धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने पर गैरजमानती वारंट जारी होगा और गिरफ्तारी की जाएगी।
नामांकन से मतगणना तक का देना होगा ब्योरा
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से मतगणना तक प्रतिदिन अलग-अलग मद में होने वाले खर्चे का ब्योरा प्रत्याशियों को देना होगा। चुनाव संबंधी व्यय के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खोलना होगा। इसकी जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट को देनी होगी।
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उम्मीदवारी के लिए निर्धारित शर्तें
मेयर : नगर निगम का निर्वाचक और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
पार्षद : नगर निगम का निर्वाचक और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष : नगर निकाय का निर्वाचक और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
सदस्य : नगर निकाय का निर्वाचक और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
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नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत राशि और निर्वाचन व्यय
नगर निगम : मेयर पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एक हजार रुपये और जमानत धनराशि 12 हजार रुपये है। अधिकतम 40 लाख रुपये व्यय सीमा है। पार्षद के नामांकन पत्र का मूल्य चार सौ रुपये, जमानत राशि ढाई हजार और अधिकतम व्यय सीमा दो लाख रुपये है।
नगर पालिका परिषद : अध्यक्ष पद का नामांकन पर्चा पांच सौ रुपये और जमानत राशि आठ हजार है। अधिकतम व्यय सीमा नौ लाख रुपये है। सदस्य पद के लिए नामांकन पर्चा दो सौ रुपये और जमानत राशि दो हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा दो लाख है।
नगर पंचायत : अध्यक्ष पद का नामांकन पर्चा ढाई सौ रुपये और जमानत धनराशि पांच हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा 2.5 लाख है। सदस्य पद का नामांकन पर्चा सौ रुपये और जमानत धनराशि दो हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा पचास हजार रुपये है।
नोट : आरक्षित श्रेणी के लिए सभी पदों के नामांकन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि अनारक्षित श्रेणी की तुलना में आधी रहेगी।
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ये दस्तावेज जरूरी
- संबंधित निकाय में एक वर्ष से अधिक की बकाएदारी न होने का प्रमाण पत्र।
- जमानत राशि जमा कर उसकी रसीद की तीन प्रतियां।
- शपथ पत्र में आपराधिक व संपत्तियों का ब्योरा देना जरूरी।
- जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र भी जमा कराएं।
- कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।
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लाउडस्पीकर के लिए भी अनुमति जरूरी
आयोजन के दौरान अनुमति पर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा। नगर निगम के लिए नगर मजिस्ट्रेट और निकायों के लिए एसडीएम इसकी मंजूरी देंगे। सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर, लिखित या मौखिक रूप से चुनाव प्रभावित करने या धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने पर गैरजमानती वारंट जारी होगा और गिरफ्तारी की जाएगी।
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नामांकन से मतगणना तक का देना होगा ब्योरा
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से मतगणना तक प्रतिदिन अलग-अलग मद में होने वाले खर्चे का ब्योरा प्रत्याशियों को देना होगा। चुनाव संबंधी व्यय के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खोलना होगा। इसकी जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट को देनी होगी।
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उम्मीदवारी के लिए निर्धारित शर्तें
मेयर : नगर निगम का निर्वाचक और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
पार्षद : नगर निगम का निर्वाचक और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष : नगर निकाय का निर्वाचक और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
सदस्य : नगर निकाय का निर्वाचक और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत राशि और निर्वाचन व्यय
नगर निगम : मेयर पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एक हजार रुपये और जमानत धनराशि 12 हजार रुपये है। अधिकतम 40 लाख रुपये व्यय सीमा है। पार्षद के नामांकन पत्र का मूल्य चार सौ रुपये, जमानत राशि ढाई हजार और अधिकतम व्यय सीमा दो लाख रुपये है।
नगर पालिका परिषद : अध्यक्ष पद का नामांकन पर्चा पांच सौ रुपये और जमानत राशि आठ हजार है। अधिकतम व्यय सीमा नौ लाख रुपये है। सदस्य पद के लिए नामांकन पर्चा दो सौ रुपये और जमानत राशि दो हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा दो लाख है।
नगर पंचायत : अध्यक्ष पद का नामांकन पर्चा ढाई सौ रुपये और जमानत धनराशि पांच हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा 2.5 लाख है। सदस्य पद का नामांकन पर्चा सौ रुपये और जमानत धनराशि दो हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा पचास हजार रुपये है।
नोट : आरक्षित श्रेणी के लिए सभी पदों के नामांकन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि अनारक्षित श्रेणी की तुलना में आधी रहेगी।
ये दस्तावेज जरूरी
- संबंधित निकाय में एक वर्ष से अधिक की बकाएदारी न होने का प्रमाण पत्र।
- जमानत राशि जमा कर उसकी रसीद की तीन प्रतियां।
- शपथ पत्र में आपराधिक व संपत्तियों का ब्योरा देना जरूरी।
- जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र भी जमा कराएं।
- कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।