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स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला की 13.5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
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तैमूर उर्फ भोला।
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आयकर, रजिस्ट्री, बैंक और परिवहन विभाग ने जुटाया संपत्ति का ब्योरा
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50 हजार का इनामी है भोला, लखीमपुर और बरेली में खरीदी हैं संपत्तियां
बरेली। फरीदपुर के गांव बेहरा के स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला की साढ़े 13 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। पुलिस ने आयकर, रजिस्ट्री, बैंक और परिवहन विभाग की मदद से इसका ब्योरा तैयार करके संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी के लिए डीएम नितीश कुमार को आवेदन भेज दिया है। डीएम की मंजूरी मिलते ही यह कार्रवाई की जाएगी।
स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला पर बरेली पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया है। बरेली में उसके खिलाफ पहला मुकदमा वर्ष 2020 में लिखा गया लेकिन दिल्ली में स्पेशल सेल ने एनडीपीएस में उस पर पहली रिपोर्ट वर्ष 2009 में दर्ज की गई। अब तक उसके खिलाफ दिल्ली में नौ और बरेली में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बरेली पुलिस आज तक भोला को गिरफ्तार नहीं कर सकी लेकिन पिछले दिनों उसके रिश्तेदार पढ़ेरा के प्रधान शहीद खान उर्फ छोटे और अन्य रिश्तेदारों पर कार्रवाई हुई तो वह दिल्ली में नारकोटिक्स सेल में समर्पण करके जेल चला गया।
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13 साल में बना ली करोड़ों की संपत्ति मां के नाम सबसे ज्यादा
स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला ने पिछले 13 साल में काली कमाई से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई है। यह सारी संपत्ति उसकी ससुराल लखीमपुर खीरी और बरेली जिले में है। इसमें भोला के बाद सर्वाधिक संपत्ति उसकी मां जहीना बेगम के नाम पर करीब तीन और पत्नी शाइस्ता के नाम पर एक करोड़ की है। इसके अलावा काफी संपत्ति उसके पिता तहफ्फुज और भाई सलमान, सद्दाम, इमरान और फरमान के नाम पर है। इस संपत्ति में गांव की दो आलीशान कोठियां, करीब 200 बीघा कृषि भूमि, प्लाट और कार शामिल हैं। इसके अलावा भोला और उसके परिवार वालों के करीब दर्जन भर बैंक खाते भी सामने हैं, जिनमें लाखों रुपये हैं। पुलिस ने इन खातों को भी फ्रीज करा दिया है।
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आयकर विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं
एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि भोला ने सारी संपत्ति काली कमाई से ही अर्जित की है। जांच के दौरान उसकी करोड़ों रुपये की संपत्ति सामने आने पर पुलिस ने आयकर विभाग में जानकारी कराई तो वहां उसका कोई ब्योरा नहीं मिला। फिर संपत्ति की जानकारी पता करने के लिए बैंक, परिवहन विभाग और रजिस्ट्री कार्यालय से मदद ली गई, जिससे उसकी सारी संपत्ति सामने आ गई।
गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई
एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि स्मैक तस्कर भोला और उसके परिवार के सदस्य लंबे समय से स्मैक तस्करी में लिप्त हैं। इनमें से कुछ लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है और उन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज है। इसके तहत ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
अब तक इन तस्करों पर हो चुकी कार्रवाई
रियासत उर्फ नन्हें लंगड़ा : कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्कर नन्हें लंगड़ा के बरातघर पर भी बीडीए की टीम बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर चुकी है। इसे ध्वस्त करने में तीन दिन लगे थे।
उस्मान और रेहाना : फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्कर उस्मान और उसकी पत्नी रेहाना इन दिनों फरार चल रहे हैं। पुलिस और बीडीए कस्बे में हाईवे पर बने इनके दो मार्केट पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर चुकी है।
होमगार्ड नवी हसन : होमगार्ड नवी हसन और उसके बेटे वसीम ने फरीदपुर में बाईपास पर जनता होटल और ढाबा बनाया था। पिछले दिनों नगर पालिका की मदद से पुलिस यहां बुलडोजर चलवाकर इसे ध्वस्त कर चुकी है।
रिफाकत : फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्कर रिफाकत के मार्केट पर 25 सितंबर को बीडीए की बुलडोजर चलाकर करीब एक दर्जन दुकानें ध्वस्त कर चुकी है।
इस्लाम : फरीदपुर के गांव बेहरा के स्मैक तस्कर इस्लाम के नकटिया स्थित मार्केट और कैंट के उमरिया स्थिति अवैध घर को भी बीडीए की टीम धराशायी कर चुकी है।
तस्कर प्रधान की फैक्टरी पर आज चलेगा बुलडोजर
बरेली। फतेहगंज पूर्वी के गांव पढ़ेरा के स्मैक तस्कर व प्रधान शहीद खान उर्फ छोटे की बैटरी फैक्टरी पर बृहस्पतिवार को बुलडोजर चलेगा।
पिछले दिनों फतेहगंज पूर्वी और फरीदपुर पुलिस ने शहीद खान उर्फ छोटे को 20 किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद शहीद के साथी फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचा में रहने वाले फैय्याज हुसैन को भी स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि शहीद और फैय्याज हुसैन ने फरीदपुर में बाईपास पर एक बैटरी फैक्टरी लगाई थी। नगर पालिका की जांच में यह फैक्टरी अवैध पाई गई। न तो इस फैक्टरी का नक्शा स्वीकृत कराया गया है और न ही उसका लाइसेंस लिया है। इस पर नगर पालिका ने ध्वस्तीकरण के लिए यहां नोटिस चस्पा कर दिया है। बृहस्पतिवार को इसे ध्वस्त किया जाएगा। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका की मांग पर कार्रवाई के दौरान फोर्स को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो
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50 हजार का इनामी है भोला, लखीमपुर और बरेली में खरीदी हैं संपत्तियां बरेली। फरीदपुर के गांव बेहरा के स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला की साढ़े 13 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। पुलिस ने आयकर, रजिस्ट्री, बैंक और परिवहन विभाग की मदद से इसका ब्योरा तैयार करके संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी के लिए डीएम नितीश कुमार को आवेदन भेज दिया है। डीएम की मंजूरी मिलते ही यह कार्रवाई की जाएगी।
स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला पर बरेली पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया है। बरेली में उसके खिलाफ पहला मुकदमा वर्ष 2020 में लिखा गया लेकिन दिल्ली में स्पेशल सेल ने एनडीपीएस में उस पर पहली रिपोर्ट वर्ष 2009 में दर्ज की गई। अब तक उसके खिलाफ दिल्ली में नौ और बरेली में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बरेली पुलिस आज तक भोला को गिरफ्तार नहीं कर सकी लेकिन पिछले दिनों उसके रिश्तेदार पढ़ेरा के प्रधान शहीद खान उर्फ छोटे और अन्य रिश्तेदारों पर कार्रवाई हुई तो वह दिल्ली में नारकोटिक्स सेल में समर्पण करके जेल चला गया।
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13 साल में बना ली करोड़ों की संपत्ति मां के नाम सबसे ज्यादा
स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला ने पिछले 13 साल में काली कमाई से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई है। यह सारी संपत्ति उसकी ससुराल लखीमपुर खीरी और बरेली जिले में है। इसमें भोला के बाद सर्वाधिक संपत्ति उसकी मां जहीना बेगम के नाम पर करीब तीन और पत्नी शाइस्ता के नाम पर एक करोड़ की है। इसके अलावा काफी संपत्ति उसके पिता तहफ्फुज और भाई सलमान, सद्दाम, इमरान और फरमान के नाम पर है। इस संपत्ति में गांव की दो आलीशान कोठियां, करीब 200 बीघा कृषि भूमि, प्लाट और कार शामिल हैं। इसके अलावा भोला और उसके परिवार वालों के करीब दर्जन भर बैंक खाते भी सामने हैं, जिनमें लाखों रुपये हैं। पुलिस ने इन खातों को भी फ्रीज करा दिया है।
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आयकर विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं
एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि भोला ने सारी संपत्ति काली कमाई से ही अर्जित की है। जांच के दौरान उसकी करोड़ों रुपये की संपत्ति सामने आने पर पुलिस ने आयकर विभाग में जानकारी कराई तो वहां उसका कोई ब्योरा नहीं मिला। फिर संपत्ति की जानकारी पता करने के लिए बैंक, परिवहन विभाग और रजिस्ट्री कार्यालय से मदद ली गई, जिससे उसकी सारी संपत्ति सामने आ गई।गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई
एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि स्मैक तस्कर भोला और उसके परिवार के सदस्य लंबे समय से स्मैक तस्करी में लिप्त हैं। इनमें से कुछ लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है और उन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज है। इसके तहत ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।अब तक इन तस्करों पर हो चुकी कार्रवाई
रियासत उर्फ नन्हें लंगड़ा : कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्कर नन्हें लंगड़ा के बरातघर पर भी बीडीए की टीम बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर चुकी है। इसे ध्वस्त करने में तीन दिन लगे थे।उस्मान और रेहाना : फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्कर उस्मान और उसकी पत्नी रेहाना इन दिनों फरार चल रहे हैं। पुलिस और बीडीए कस्बे में हाईवे पर बने इनके दो मार्केट पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर चुकी है।
होमगार्ड नवी हसन : होमगार्ड नवी हसन और उसके बेटे वसीम ने फरीदपुर में बाईपास पर जनता होटल और ढाबा बनाया था। पिछले दिनों नगर पालिका की मदद से पुलिस यहां बुलडोजर चलवाकर इसे ध्वस्त कर चुकी है।
रिफाकत : फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्कर रिफाकत के मार्केट पर 25 सितंबर को बीडीए की बुलडोजर चलाकर करीब एक दर्जन दुकानें ध्वस्त कर चुकी है।
इस्लाम : फरीदपुर के गांव बेहरा के स्मैक तस्कर इस्लाम के नकटिया स्थित मार्केट और कैंट के उमरिया स्थिति अवैध घर को भी बीडीए की टीम धराशायी कर चुकी है।
तस्कर प्रधान की फैक्टरी पर आज चलेगा बुलडोजर
बरेली। फतेहगंज पूर्वी के गांव पढ़ेरा के स्मैक तस्कर व प्रधान शहीद खान उर्फ छोटे की बैटरी फैक्टरी पर बृहस्पतिवार को बुलडोजर चलेगा।पिछले दिनों फतेहगंज पूर्वी और फरीदपुर पुलिस ने शहीद खान उर्फ छोटे को 20 किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद शहीद के साथी फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचा में रहने वाले फैय्याज हुसैन को भी स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि शहीद और फैय्याज हुसैन ने फरीदपुर में बाईपास पर एक बैटरी फैक्टरी लगाई थी। नगर पालिका की जांच में यह फैक्टरी अवैध पाई गई। न तो इस फैक्टरी का नक्शा स्वीकृत कराया गया है और न ही उसका लाइसेंस लिया है। इस पर नगर पालिका ने ध्वस्तीकरण के लिए यहां नोटिस चस्पा कर दिया है। बृहस्पतिवार को इसे ध्वस्त किया जाएगा। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका की मांग पर कार्रवाई के दौरान फोर्स को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो