फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   six found guilty in muder case

शहनाई बारात घर के राजीव हत्याकांड में छह लोग दोषी करार

Tue, 01 Nov 2022 02:57 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 02:57 AM IST
विज्ञापन
six found guilty in muder case
बरेली। इस्लामिया कॉलेज के पास शहनाई बरातघर में हुए सफाई नायक राजीव उर्फ राजू हत्याकांड में अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया। सजा पर तीन नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। शादी समारोह के दौरान हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड के दौरान हत्यारोपियों ने दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ ढंग से 50 से ज्यादा गोलियां चलाई थीं। कई और गोलियों की जद में आकर घायल हो गए थे।
विज्ञापन

छह साल पहले 22 अप्रैल 2016 को हुए इस वारदात में मारे गए सफाई नायक राजीव का आरोपियों के साथ नगर निगम के किला गैराज में तैनाती का विवाद सुर्खियों में आया था। राजीव के भाई राजकिरन ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि राजीव उर्फ राजू की नियुक्ति का नगर निगम में ही तैनात संजीव और हरीओम विरोध कर रहे थे। राजकिरन के मुताबिक संजीव, अंशु आदि ने 10 सितंबर 2014 को भी उसके साथ मारपीट की थी। इसकी रिपोर्ट कोतवाली में लिखाने के बाद रंजिश और बढ़ गई थी।
विज्ञापन

एफआईआर के मुताबिक 22 अप्रैल 2016 को शहनाई बरातघर में राजकिरन के मौसा दिनेश की भतीजी के शादी समारोह में रात करीब साढे दस बजे संजीव, रंजीत, हरिओम, मनोज, कपिल और अंशु आर्य ने असलहे लेकर उन्हें उस वक्त घेरा जब वह और राजीव खाना खाकर निकल रहे थे। हरिओम ने राजीव पर पहली गोली चलाई। गोली लगने के बाद राजीव पंडाल से भागा तो मनोज, कपिल, अंशु आर्य और रंजीत ने उसे गिरा दिया। चारों ने उसके हाथ-पैर दबा लिए। इसके बाद संजीव ने उसे एक और गोली मारी।
विज्ञापन
विज्ञापन

राजीव को बचाने की कोशिश पर मनोज और कपिल ने उन पर और उनके पिता पर भी गोली चलाई लेकिन वे बच गए। ताबड़तोड़ फायरिंग में बरातघर में मौजूद कई और लोग जख्मी हुए और भगदड़ मच गई। राजीव को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने नामजद किए गए सभी छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने इस केस को तीन महीने में तय करने का आदेश दिया था।12 गवाहों की गवाही के बाद एडीजे श्री कृष्ण चंद्र ने संजीव, रंजीत, हरिओम, मनोज, कपिल और अंशु आर्य को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed