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एसआईआर: दो माह में 60 हजार से ज्यादा लोगों ने बनवाए निवास प्रमाणपत्र

Fri, 23 Jan 2026 03:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 03:29 AM IST
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SIR: More than 60 thousand people got residence certificates made in two months
पहली बार वोटर लिस्ट में जुड़ रहे मतदाताओं को देना पड़ रहा स्थायी निवास प्रमाणपत्र
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बरेली। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में नए नाम जुड़वाने और आपत्तियों का सिलसिला जारी है। फाॅर्म-6 घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनिवार्य विवरण भरने के लिए दो माह में ही तहसीलाें से करीब 60 हजार से ज्यादा स्थायी निवासपत्र जारी किए गए हैं।
शासन ने वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में स्वयं या परिजन का नाम न होने की स्थिति में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना जरूरी है। इसमें सामान्य निवास प्रमाणपत्र के बजाय स्थायी निवास प्रमाणपत्र लगाने के निर्देश हैं। ताकि किसी भी स्थिति में मतदाता के नाम का देश में अन्य कहीं वोटर लिस्ट में न जुड़ सके। अगर पूर्व में जुड़ा है वह तो हटाया जा सके। जिले की तहसीलों के रिकॉर्ड पर गौर करें तो हजारों लोगों ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनवाए हैं। एसडीएम प्रमोद कुमार के मुताबिक एसआईआर से जुड़े प्रमाणपत्र का जल्द सत्यापन करने के निर्देश हैं। बताया कि मूल निवास प्रमाणपत्र स्थायी होता है, जबकि स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र निश्चित अवधि (12 माह तक) के लिए होता है।
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ड्राफ्ट सूची में 26.91 लाख लोग, 2.35 लाख नो मैपिंग में चिन्हित
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक वर्तमान मतदाता सूची में 26,91,067 मतदाता हैं। इसमें 14,82,546 पुरुष वोटर और 12,08,468 महिला मतदाता हैं। 53 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। एसआईआर में 7,16,509 एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट) में चिह्नित हैं। 2,35,139 मतदाता नो मैपिंग में चिन्हित हुए हैं, इन्हें 27 फरवरी तक नोटिस जारी कर उनका निस्तारण किया जाना है। दावे, आपत्तियां छह फरवरी तक ली जाएंगी। छह मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ड्राफ्ट सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई हैं।
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2003 की सूची में दर्ज मतदाता का आधार से सत्यापन
भुता ब्लॉक के ढकनी ग्राम पंचायत के प्रधान नरेंद्र सक्सेना ने बताया कि जिनके नाम पूर्व की मतदाता सूची में हैं, उनके आधार से वोट बना रहे हैं। जिनके नाम सूची में नहीं हैं, उन्हीं के स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। फरीदपुर ब्लॉक के पचौमी ग्राम प्रधान वीनू देवी ने भी बताया कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी से ही वोट बनाए जा रहे हैं। सामान्य निवास प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं हो रहा है। भरतौल ग्राम प्रधान प्रवेश के मुताबिक फिलहाल स्थायी या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी नहीं दी गई। अगर नियम जुड़ेगा तो अनुपालन में सहयोग करेंगे। ब्यूराे
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