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जाति प्रमाणपत्र मामले में शहला को हाईकोर्ट से मिला स्टे

Tue, 02 Nov 2021 01:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 01:14 AM IST
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Shehla got stay from High Court in caste certificate case
शहला ताहिर। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर नियत की
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नवाबगंज। नगर पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
पालिकाध्यक्ष शहला ताहिर के उच्च जाति के होने की शिकायत भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर ने की थी, इस पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने मामले की जांच डीएम से करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन की पांच सदस्यीय टीम ने दो साल से अधिक समय तक सुनवाई करने के बाद दो महीने पहले उनका पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र खारिज कर दिया था। इस पर पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने जिला समिति के आदेशों पर रोक लगाते हुए 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख नियत की है। पिछड़ी जाति का प्रमाण खारिज किए जाने के बाद ही एक सप्ताह पहले ही डीएम के आदेश पर राजस्व निरीक्षक ने शहला ताहिर के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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यदि अब शिकायतकर्ता के पास कोई सबूत है तो हाईकोर्ट में दाखिल करे। न्याय पालिका पर हमें पूरा भरोसा है। हमारे खिलाफ जो भी प्रशासनिक आदेश आज तक पारित किए गए वह हाईकोर्ट में चुनौती देने पर सभी स्थगित और निरस्त किए गए हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। - शहला ताहिर, नगर पालिकाध्यक्ष नवाबगंज
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