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पतंगबाजी पर लगी धारा 144
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
Updated Wed, 14 Feb 2018 08:12 PM IST
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- फोटो : SELF
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श्यामगंज ओवरब्रिज पर आम लोगों के मांझे से जख्मी होने की घटनाओं के बावजूद धारा 144 लागू करने में हीलाहवाली हो रही थी। मगर, बुधवार को एक महिला सिपाही घायल हुई तो जिला प्रशासन ने अगले दिन ही पुल के आसपास पतंगबाजी पर निषेधाज्ञा लागू कर दी। इतना ही नहीं चाइनीज मांझा के स्टॉक, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्ती से रोक भी लगा दी है। इसका उल्लंघन करने वालों पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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श्यामगंज ओवरब्रिज का 21 जनवरी को लोकार्पण किया गया था। व्यूकटर न लगे होने से लोकार्पण के दिन ही एक राहगीर मांझा से जख्मी हो गया था। इसके बाद भी घटनाएं होती रहीं लेकिन प्रशासनिक मशीनरी इन्हें रोकने के लिए कभी चिंतित नहीं दिखी। डीएम ने थाना बारादरी पुलिस से पुल के आसपास इलाके में पतंगबाजी पर धारा 144 लागू करने के लिए रिपोर्ट मांगी थी लेकिन पुलिस की लापरवाही से इसमें देरी होती रही। डीएम राघवेंद्र विक्रम सिंह ने भी आदेश पर अमल न होने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। इस बीच, मंगलवार को ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझा की चपेट में आकर एक महिला सिपाही गंभीर रूप घायल हुई तो प्रशासन को कार्रवाई की सुध आई और फिर अगले ही दिन धारा 144 लागू कर दी गई।
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बारादरी थानाध्यक्ष से रिपोर्ट दो दिन पहले ही मिली थी। इसके बाद बुधवार को ओवरब्रिज के आसपास पतंगबाजी को धारा 144 लागू कर निषिद्ध कर दिया गया है। इस पर सख्ती से अमल के पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। - ओपी वर्मा, एडीएम (सिटी)
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