Bareilly: अशरफ के साले के करीबियों पर शिकंजा, फहम लॉन मालिक और उसके बेटों के मुकदमे में बढ़ी एससी एक्ट की धारा
आईजी के आदेश पर बारादरी थाने में आरिफ, फारिक, फाइक, फाहम, धर्मेंद्र सिंह और फहम लॉन के मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। अब इसी मुकदमे में एससी एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है।
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अशरफ के साले सद्दाम के पार्टनर बताए जा रहे फहम लॉन बरातघर के मालिक आरिफ और उसके बेटों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में एडीजी ने सीओ तृतीय को तलब किया। सीओ के निर्देश पर बारादरी पुलिस ने एससी एसटी की धारा बढ़ा दी। फाइल सीओ ऑफिस में भिजवा दी गई है, सीओ ही विवेचना करेंगी।
नेकपुर निवासी काशीनाथ ने बरातघर मालिक आरिफ व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट करा रखी है कि फहम लॉन के पास की जमीन का सौदा नवादा शेखान निवासी काश्तकार श्यामलाल से किया था। काशीनाथ ने प्लॉट की सफाई कराई थी। अक्तूबर में वह श्यामलाल के साथ प्लॉट पर निर्माण कराने पहुंचे। इसी दौरान आरिफ अपने सात-आठ साथियों के साथ वहां आए और अशरफ के साले सद्दाम का नाम लेकर निर्माण कार्य रोक दिया। आरोप है कि खुद को सद्दाम के करीबी होने का दावा कर 10 लाख रुपये की मांग करने लगे।
आरिफ ने जमीन के फर्जी बैनामे और दानपत्र बनवा लिए हैं, जिसके जरिये वह जमीन पर कब्जा करना चाहता है। आरिफ के गुर्गों ने कई बार उनको रास्ते में घेरकर धमकी दी। इसकी शिकायत काशीनाथ ने आईजी डॉ राकेश कुमार सिंह से की थी। आईजी के आदेश पर बारादरी थाने में आरिफ, फारिक, फाइक, फाहम, धर्मेंद्र सिंह और फहम लॉन के मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। अब इसी मुकदमे में एससी एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है। सीओ थर्ड अनीता चौहान इसकी विवेचना खुद करेंगी और सही स्थिति की रिपोर्ट एडीजी को देंगी।