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मनीषा गैस के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश

Wed, 25 Aug 2021 12:36 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 12:36 AM IST
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Report on Manisha gas owner
बरेली। गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी के मामले में मनीषा गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। यह आदेश एसीजेएम प्रथम ने किया है। संचालकों के खिलाफ गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए अर्जी दी गई थी।
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सुभाषनगर के रहने वाले शैलेंद्र अग्रवाल ने इस मामले में मनीषा गैस एजेंसी संचालक मनीष मेहरा और ज्योति शर्मा को पक्षकार बनाया है। वकील वीरेंद्र गुप्ता के जरिए कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया कि शैलेंद्र ने गैस की कोई बुकिंग नहीं कराई, इसके बावजूद उनके खाते में सिलिंडर की सब्सिडी भेजे जाने का मेसेज प्राप्त हुआ। अर्जी में आरोप लगाया गया कि उनकी मर्जी के बिना उनके नाम से बुक करके सिलिंडर कालाबाजारी करके किसी और को दे दिया। जब वह शिकायत करने गए तो उनसे गालीगलौज की गई। कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
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