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Bareilly News: निजी कंपनियां संभालेंगी पांच वार्डों में सफाई व्यवस्था

Wed, 27 Aug 2025 03:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 03:13 AM IST
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Private companies will handle the cleaning system in five wards
बरेली। शहर के पांच वार्डों में सफाई व्यवस्था सुधरेगी। निजी कंपनियों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नियमित कर्मचारी कम होने की वजह से यह निर्णय नगर निगम के सदन ने अनुपूरक प्रस्ताव पारित कर सोमवार को तब लिया जब पार्षदों ने आवाज बुलंद की। निजी फर्मों का चयन टेंडर प्रक्रिया से होगा।
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शहर में 80 वार्ड हैं। तीस वार्डों की सफाई व्यवस्था अभी तक निजी हाथों में है। वार्ड संख्या 29 रहपुरा चौधरी, 42 चौधरी मोहल्ला, 44 मलूकपुर, 71 नई बस्ती और 80 रबड़ीटोला की सफाई व्यवस्था निजी हाथों में सौंपी जाएगी। पांच वार्ड और बढ़ जाएंगे। वार्डों में सेवारत नगर निगम के करीब 65 नियमित सफाई कर्मचारियों को ऐसे वार्डों में समायोजित किया जाएगा। जहां पर कर्मचारियों की कमी से सफाई व्यवस्था प्रभावित चल रही है। अब निजी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह 10 हजार की आबादी पर 21 कर्मचारी लगाकर मानक को पूरा करते हुए सफाई कराए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भानुप्रकाश ने बताया कि जो कंपनी काम संभालेगी उसे सड़कों और नालियों की सफाई की जिम्मेदारी रहेगी।
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क्षतिग्रस्त सड़क ठीक होगी, जलनिकासी का इंतजाम होगा
चकमहमूद में क्षतिग्रस्त सड़क के स्थान पर नई सड़क बनेगी। जलनिकासी का भी इंतजाम होगा। पार्षद मोहम्मद सलमान ने बताया कि दो महीने पहले मैकउद्दीन के घर से रजा मस्जिद तक और ईदगाह से लेकर रजा मस्जिद तक नाले की दीवार गिर गई थी और सड़क धंस गई थी। अब आसपास घरों की नींव तक पानी घुस रहा है। सदन ने सड़क व नाला ठीक कराने की स्वीकृति दी है। ब्यूरो
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नए व्यावसायिक भवन खाली पड़े होने पर टैक्स में छूट देने में पेच
नवनिर्मित व्यावसायिक भवनों को टैक्स में छूट देने में पेच है। सदन की बैठक के बाद अब मंथन होगा। कार्यवृत्त आने का नगर निगम के कर विभाग को इंतजार है। पार्षद राजेश अग्रवाल ने सदन की बैठक में कहा था कि किसी व्यक्ति ने कामर्शियल भवन बनाया है पर कोई किरायेदार नहीं मिला और खुद भी वह वहां से कोई बिजनेस संचालित नहीं कर रहा है तो ऐसे में उस पर गृहकर न लगाया जाए। इस मामले में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने सदन में स्पष्ट कहा अगर कोई मकान बनकर तैयार हो चुका है तो उस पर टैक्स लगाने का एक्ट है।
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