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बरेली कॉलेज के प्राचार्य के खाता संचालन पर रोक

Sat, 14 Oct 2017 01:07 AM IST
बरेली।
बरेली। Updated Sat, 14 Oct 2017 01:07 AM IST
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हाईकोर्ट के निर्देश पर बरेली कॉलेज के प्राचार्य द्वारा संचालित खातों पर रोक लगा दी गई है। मामला एक कर्मचारी के फंड का भुगतान न होने का है। तहसीलदार की तरफ से इस संबंध में पत्र भी कॉलेज प्रशासन को भेज गया है।
कुछ साल पहले बलराम सिंह नाम का एक कर्मचारी बरेली कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ था। उसके फंड का पैसा कॉलेज में ही जमा था। कॉलेज की तरफ से पैसा नहीं दिया गया। बलराम के बेटे ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने 2.57 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद कॉलेज की तरफ से चेक भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन दिया नहीं गया। इस पर बलराम के बेटे ने दोबारा रिट दायर कर दी। कोर्ट ने फिर भुगतान का आदेश दे दिया। कॉलेज सूत्रों की मानें तो कॉलेज के वकील ने सही जानकारी कॉलेज प्रशासन को नहीं दी। अब कोर्ट ने प्राचार्य द्वारा संचालित खातों पर रोक लगा दी है। शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन को छोड़कर परीक्षा, यूजीसी, सेल्फ फाइनेंस समेत कई खाते प्राचार्य संचालित करते हैं। अब भुगतान होने तक प्राचार्य इन खातों से लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को पत्र भी मिल चुका है। 
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तहसीलदार की तरफ से पत्र आया है। इसमें मेरे द्वारा संचालित कॉलेज के खातों पर रोक की बात कही गई है। कर्मचारी के फंड का भुगतान तो कॉलेज पहले भी करने का तैयार था। भुगतान करा दिया जाएगा।
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-डॉ. अजय कुमार शर्मा, प्राचार्य 
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