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आचार संहिता मामले में केसर सिंह बरी
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बरेली। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नवाबगंज विधायक केसर सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां ने किया।
केसर सिंंह के खिलाफ हाफिजगंज के तत्कालीन एसआई कैलाश चंद्र ने 15 जनवरी 2017 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जब वह चुनाव संबंधी चेकिंग करते हुए बमनपुरी गांव पहुंचे तो मकान की दीवार पर सबके सपने साकार, अबकी बार भाजपा सरकार व कमल के फूल का निशान बना पाया। मकान मालिक गंगा राम से पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कौन लिख गया है। उस निशान को उसी वक्त मिटाकर पुतवाया गया। इसकी रिपोर्ट अज्ञात लोगाें के खिलाफ लिखी गई। विवेचना के बाद केसर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। दौरान गवाही प्रमुख गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। कोर्ट ने अभियुक्त केसर सिंह को उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया। संवाद
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केसर सिंंह के खिलाफ हाफिजगंज के तत्कालीन एसआई कैलाश चंद्र ने 15 जनवरी 2017 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जब वह चुनाव संबंधी चेकिंग करते हुए बमनपुरी गांव पहुंचे तो मकान की दीवार पर सबके सपने साकार, अबकी बार भाजपा सरकार व कमल के फूल का निशान बना पाया। मकान मालिक गंगा राम से पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कौन लिख गया है। उस निशान को उसी वक्त मिटाकर पुतवाया गया। इसकी रिपोर्ट अज्ञात लोगाें के खिलाफ लिखी गई। विवेचना के बाद केसर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। दौरान गवाही प्रमुख गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। कोर्ट ने अभियुक्त केसर सिंह को उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया। संवाद