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बरेली: आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा को पीटा, सिपाही की वर्दी फाड़ी, सात गिरफ्तार

Sat, 31 Oct 2026 01:37 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, सीबीगंज (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, सीबीगंज (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 31 Oct 2026 01:37 PM IST
सार

बरेली में शुक्रवार की शाम सीबीगंज थाना क्षेत्र के तिलियापुर गांव में वारंटियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। हमलावरों ने एक वारंटी को छुड़ा लिया और दरोगा की पिटाई कर दी। सिपाही की वर्दी फाड़ डाली। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

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Police team attacked while arresting wanted persons in Bareilly
थाने में खड़े पकड़े गए आरोपी - फोटो : स्रोत- पुलिस विभाग

विस्तार

बरेली के सीबीगंज क्षेत्र के गांव तिलियापुर में शनिवार को वारंटियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। आरोपियों ने दरोगा को पीट दिया और उनकी सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। सिपाही अरविंद की वर्दी और वारंट फाड़ दिए। पुलिस टीम की घेराबंदी कर एक वारंटी को भगा दिया और दूसरे को छुड़ाने की कोशिश की। दरोगा की ओर से 12 नामजद और 13 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस टीम ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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सीबीगंज थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में दरोगा पवन शर्मा ने बताया है कि शुक्रवार शाम वह सिपाही अरविंद कुमार, अंजलि, सचिन धामा, संजय कुमार के साथ तिलियापुर गए थे। गांव के भोला और लईक (सगे भाई) के खिलाफ गैर जमानती वारंट थे। भोला घर पर मौजूद था। उसे हिरासत में ले लिया गया।
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इन आरोपियों ने किया हमला 
पवन के मुताबिक, लईक को पकड़ने की कोशिश की तो भोला, उसकी पत्नी नेहा, लईक, उसकी पत्नी कुबरा समेत आदिल, शरमीम, तौहीद, शाबिर, जाहिद, राशिद, शाहिद, इमरान और 13 अज्ञात लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। अदालत के दस्तावेज छीनकर फाड़ डाले। 

उनके साथ मारपीट करते हुए सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। सिपाही अरविंद को दबोचकर उसकी वर्दी फाड़ डाली। बाद में थाने से अतिरिक्त फोर्स बुलाकर आरोपियों की घेराबंदी की गई। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि राशिद, जाहिद, शाहिद, अजहर, साबिर, इमरान और भोला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने और सरकार कार्य में बाधा डालने के आरोप में 12 नामजद व 13 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। 

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आरोपियों पर आठ संगीन धाराओं में कार्रवाई, जल्द नहीं मिलेगी जमानत
सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव तिलियापुर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी लईक, राशिद और भोला के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। ताजा मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की 309(3), 262, 263, 191(2), 191(3), 132, 121(2), 115(2) धाराएं लगाई गई हैं। जेल जाने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।

बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडेय के मुताबिक, धारा 309(3) में 14 साल तक की कैद और सजा का प्रावधान है। यह धारा लूट या फिर जबरन वसूली के मामले में लगाई जाती है। धारा 262 और 263 में भी आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। यह धारा किसी अपराधी की वैध गिरफ्तारी का विरोध करने या उसे छुड़ाने की कोशिश करने पर लगाई जाती है।

धारा 191(2) दंगा और बलवा करने पर और धारा 191(3) दंगे के दौरान घातक हथियारों के इस्तेमाल पर लगाई जाती है। ये धाराएं भी गैर जमानती हैं। इसके अलावा 12 नामजद और 13 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 132 लगाई गई है। यह लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने, हमला करने और आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है।

जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके वैध कर्तव्य का पालन करने से रोकने या डराने और उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर धारा 121(2) लगाई जाती है। आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2) भी लगाई गई है। यह धारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है। सभी धाराएं गैर जमानती हैं।

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