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अखबारों के वाहनों को न रोके पुलिस, हॉकरों को भी न हो परेशानी
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घर से बेवजह निकलने वालों को रोकती पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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डीआईजी ने रेंज के चारों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिया निर्देश
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बरेली। लॉकडाउन में प्रेस (समाचार पत्र) के वाहनों को नहीं रोका जाएगा। इसके लिए शासनादेश जारी होने के बाद डीआईजी ने भी चारों जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
डीआईजी राजेश कुमार पांडेय ने बताया है कि बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत में समाचार पत्र वितरित करने वाले वाहन एकदूसरे जिलों में जाकर अखबारों का वितरण करते हैं। इन वाहनों के साथ ही चारों जिलों में सैकड़ों हॉकर अखबारों का वितरण करते हैं। इन वाहनों के संचालन व हॉकरों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा पैदा न की जाए। डीआईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को शासनादेश व चिकित्सा अनुभाग की अधिसूचना संख्या 679/5-2020 के हवाले से बताया है कि प्रिंट मीडिया को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। इसलिए वह अपने जिलों में सुनिश्चित करें कि इस श्रेणी के वाहनों व हॉकरों को असुविधा न हो।
डीआईजी राजेश कुमार पांडेय ने बताया है कि बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत में समाचार पत्र वितरित करने वाले वाहन एकदूसरे जिलों में जाकर अखबारों का वितरण करते हैं। इन वाहनों के साथ ही चारों जिलों में सैकड़ों हॉकर अखबारों का वितरण करते हैं। इन वाहनों के संचालन व हॉकरों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा पैदा न की जाए। डीआईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को शासनादेश व चिकित्सा अनुभाग की अधिसूचना संख्या 679/5-2020 के हवाले से बताया है कि प्रिंट मीडिया को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। इसलिए वह अपने जिलों में सुनिश्चित करें कि इस श्रेणी के वाहनों व हॉकरों को असुविधा न हो।
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