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Bareilly News: शादी, सगाई, जन्मदिन के अलावा होटल में अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति जरूरी
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बरेली। नैनीताल रोड के होटल में बीते माह हुई मारपीट का संज्ञान लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने आदेश जारी किया है। इसके तहत होटल, रेस्त्रां, मैरिज हॉल, बरातघर आदि में जन्मदिन, सगाई, शादी के अलावा अन्य आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी।
जारी आदेश के मुताबिक, नगर क्षेत्र के होटल, बरात घर, लाउंज, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी हॉल, फार्म हाउस, बार, पार्टी हाल आदि में कार्यक्रम होते हैं। पिछले दिनों एक होटल में कार्यक्रम के दौरान लड़ाई-झगडा हुआ था। ऐसे आयोजनों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बरातघर स्वामी अनुमति नहीं ले रहे हैं। न ही इस संबंध में पुलिस को सूचना दे रहे हैं। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित होने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। लिहाजा, विवाह, सगाई, जन्मदिन समारोह को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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जारी आदेश के मुताबिक, नगर क्षेत्र के होटल, बरात घर, लाउंज, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी हॉल, फार्म हाउस, बार, पार्टी हाल आदि में कार्यक्रम होते हैं। पिछले दिनों एक होटल में कार्यक्रम के दौरान लड़ाई-झगडा हुआ था। ऐसे आयोजनों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बरातघर स्वामी अनुमति नहीं ले रहे हैं। न ही इस संबंध में पुलिस को सूचना दे रहे हैं। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित होने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। लिहाजा, विवाह, सगाई, जन्मदिन समारोह को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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