बरेली: सौतेली बहन से दुष्कर्म की कोशिश और नानी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
बरेली में कोर्ट ने एक युवक को सौतेली बहन से दुष्कर्म की कोशिश और नानी की हत्या का दोषी ठहराया गया है। उसे उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया।
विस्तार
बरेली में सौतेली बहन से दुष्कर्म की कोशिश और नानी की हत्या के मामले में दोषी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के युवक को उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि पीड़िता को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के जरिये एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।
प्रेमनगर थाने में एक किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 31 अगस्त 2024 को गाजियाबाद स्थित मौसी के घर से पिता और नानी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा देने बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर आई थी। दो सितंबर की रात वह नानी के कमरे में सो रही थी। एक से तीन बजे के बीच उसने नानी की चीख सुनी। देखा तो उसका सौतेला भाई नानी को चाकू से मार रहा था। जागने पर सौतेले भाई ने उसको भी घायल कर दिया। नौ सितंबर को इलाज के दौरान उसकी नानी की मौत हो गई।
मौसी के घर चली गई थी पीड़िता
घटना वाले दिन उसके पिता घर पर नहीं थे। किशोरी ने आरोप लगाया कि सौतेला भाई दो साल से उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। वह धमकी देता था कि अगर इस बारे में मम्मी-पापा या किसी और को बताया तो सबको खत्म कर दूंगा। इसी वजह से वह मौसी के घर चली गई थी। परेशान होकर उसने इस बारे में अपनी मौसी को बता दिया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म की कोशिश और हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।