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समाचार पत्र वितरकों के लिए पेंशन पंजीकरण शिविर आज
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ईपीएफ
- फोटो : demo pics
अमर उजाला कार्यालय में सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक होंगे पंजीकरण
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बरेली। अमर उजाला और श्रम विभाग की ओर से समाचार पत्र वितरकों को पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए बुधवार को पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। अमर उजाला के शाहजहांपुर रोड पर 19 सिविल लाइंस में स्थित कार्यालय में आयोजित इस शिविर में सुबह 11 से शाम पांच बजे तक 18 से 40 वर्ष आयु तक के समाचार पत्र वितरक पंजीकरण करा सकें गे।
श्रम विभाग की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसमें 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थियों को तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उन्हें इसके लिए हर महीने 55 से 200 रुपये तक की किस्त अदा करनी होगी। पेंशनधारक की मृत्यु होने पर 50 फीसदी पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलेगी। योजना में 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक और अन्य कामगार लाभार्थी हो सकते हैं। हालांकि अगर आवेदक पहले ही किसी दूसरी पेंशन योजना में पंजीकरण करा चुका है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
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श्रम विभाग की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसमें 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थियों को तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उन्हें इसके लिए हर महीने 55 से 200 रुपये तक की किस्त अदा करनी होगी। पेंशनधारक की मृत्यु होने पर 50 फीसदी पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलेगी। योजना में 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक और अन्य कामगार लाभार्थी हो सकते हैं। हालांकि अगर आवेदक पहले ही किसी दूसरी पेंशन योजना में पंजीकरण करा चुका है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
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पेंशन योजना छोड़ने के लाभ
कोई भी व्यक्ति इस पेंशन योजना से 10 साल के अंदर अलग होना चाहता है तो उसे जमा अंशदान के हिस्से को उस रकम पर बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। यदि वह 10 साल से अधिक अवधि और साठ वर्ष की आयु पूरी करने से पहले इस योजना से अलग होना चाहता है तो उसके जमा अंशदान के हिस्से को पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम को जोड़कर अथवा उस रकम पर बचत खाते से अधिक मिलने वाले ब्याज की दर में जो अधिक होगी उसके साथ लौटाया जाएगा।
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