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Bareilly News: मॉडिफाइड साइलेंसर पकड़े जाने पर जुर्माना

Tue, 21 Apr 2026 02:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 21 Apr 2026 02:38 AM IST
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Penalty for possession of modified silencer
बरेली। वाहनों खासकर बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने शहर के गैराज और सर्विस सेंटर संचालकों के साथ बैठक कर उनको चेताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री न करें।
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उनको बताया गया कि हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर ऐसे साइलेंसर पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाहन के मूल स्वरूप में बदलाव मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
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अगर कोई गैराज या सर्विस सेंटर संचालक किसी वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाता है या प्रतिबंधित साइलेंसर की बिक्री करता है तो पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन जब्त होगा।
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