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नए रोस्टर से मिठाई-बेकरी और दुग्ध उत्पाद की दुकानें बाहर
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कोरोना संक्रमण बड़ी संख्या में फैलने के बावजूद सड़कों पर थम नहीं रही लोगों की भीड़।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
प्रशासन ने दवा कारोबार के बाद तीन और कारोबार से दिशा की बाध्यता हटाई
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बरेली। बाजार में भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन ने नए रोस्टर से कुछ और कारोबार बाहर कर दिए हैं। मिठाई, दुग्ध उत्पादन और बेकरी अब दिशा संबंधी बाध्यता से मुक्त होंगे और ये दुकानें दवा कारोबार की तरह रोजाना खुलेंगी। डीएम ने इस संबंध में देर शाम आदेश जारी किया।
प्रशासन ने एक जून से व्यापार के आधार पर अलग-अलग दुकानों को खोलने तीन-तीन दिन तय किए थे मगर इससे बाजार में भीड़ कम नहीं हुई। सोमवार को डीएम नितीश कुमार ने नया रोस्टर लागू कर दिया जिसके मुताबिक अब दुकानें दिशा के आधार पर खुलनी हैं। दवा की दुकानों को इस रोस्टर से बाहर रखा गया था मगर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कुछ और बिंदुओं पर इसे अव्यावहारिक बताते हुए संशोधन करने को कहा। इसके बाद सोमवार सुबह कई संगठनों के व्यापारी नेता डीएम से मिले। डेयरी, बेकरी और मिठाई व्यापारियों ने कहा कि अगर उनकी दुकानें हर दिन नहीं खुली तो उनके काफी उत्पाद बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद डीएम ने रोस्टर में संशोधन कर दिया। अब मिठाई, बेकरी, डेयरी उत्पाद संबंधी दुकानें रोजाना सुबह नौ से रात साढ़े आठ बजे तक खुलेंगी। मिठाई, बेकरी और डेयरी उत्पाद प्रतिष्ठान नए रोस्टर से बाहर किए जाने पर व्यवसायियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का आभार जताया है।
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प्रशासन ने एक जून से व्यापार के आधार पर अलग-अलग दुकानों को खोलने तीन-तीन दिन तय किए थे मगर इससे बाजार में भीड़ कम नहीं हुई। सोमवार को डीएम नितीश कुमार ने नया रोस्टर लागू कर दिया जिसके मुताबिक अब दुकानें दिशा के आधार पर खुलनी हैं। दवा की दुकानों को इस रोस्टर से बाहर रखा गया था मगर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कुछ और बिंदुओं पर इसे अव्यावहारिक बताते हुए संशोधन करने को कहा। इसके बाद सोमवार सुबह कई संगठनों के व्यापारी नेता डीएम से मिले। डेयरी, बेकरी और मिठाई व्यापारियों ने कहा कि अगर उनकी दुकानें हर दिन नहीं खुली तो उनके काफी उत्पाद बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद डीएम ने रोस्टर में संशोधन कर दिया। अब मिठाई, बेकरी, डेयरी उत्पाद संबंधी दुकानें रोजाना सुबह नौ से रात साढ़े आठ बजे तक खुलेंगी। मिठाई, बेकरी और डेयरी उत्पाद प्रतिष्ठान नए रोस्टर से बाहर किए जाने पर व्यवसायियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का आभार जताया है।
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मॉल, रेस्टोरेंट और होटल भी रोस्टर से मुक्त
डीएम ने स्पष्ट किया है कि शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों पर भी दिशा वाला रोस्टर लागू नहीं होगा। इन तीनों के लिए शासन ने अलग एडवाइजरी जारी की है। सोमवार को मिनी मॉल यानी मार्ट संचालकों ने एडीएम प्रशासन वीके सिंह और एडीएम सिटी महेंद्र कुमार सिंह को बताया था कि पुलिस नए रोस्टर के आधार पर प्रतिष्ठान बंद करा रही है। उन्हें बताया गया कि गाइडलाइन में सिर्फ मॉल शामिल हैं, मिनी मॉल यानी मार्ट और शॉपिंग हाल के लिए नया रोस्टर लागू होगा। मार्ट और शॉपिंग कांप्लेक्स, शोरूम दिशा के हिसाब से ही खुलेंगे। किराना दुकानदारों की नए रोस्टर से बाहर करने की मांग खारिज कर दी गई।
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डेयरी उत्पाद, बेकरी और मिठाई की दुकानें चलाने वालों की दिक्कत है कि उनकी दुकानें हर दिन न खुलीं तो सामान खराब हो जाएगा, इसलिए अब इन दुकानों को दिशा के आधार पर खोलने की बाध्यता नहीं होगी। - नितीश कुमार, डीएम