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Bareilly News: चौकीदार को पीटने के आरोपी होमगार्ड की सेवा बहाल करने का आदेश

Sat, 28 Sep 2024 04:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 28 Sep 2024 04:16 AM IST
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Order to restore the service of the home guard accused of beating the watchman
नवाबगंज। अनुसूचित जाति के चौकीदार को राइफल की बटों व जूतों से पीटने के आरोपी दोनों होमगार्ड की सेवा बहाल करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही उनके पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए भी कहा है।
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बीते दिनों इनायतपुर गांव के होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल तहसील परिसर में ड्यूटी कर रहे थे। अनुसूचित जाति के चौकीदार वीरेंद्र से मारपीट करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। वीरेंद्र कुमार का आरोप था कि वह अपनी जमीन की फर्द निकलवाने तहसील पहुंचे थे। तहसीलदार कार्यालय में तैनात होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल उसे देख कर चुनावी टिप्पणी करते हुए बोले सरकार से फ्री का राशन लेते हैं और वोट भी नहीं देते। जब उसने विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी।
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इसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दोनों को कार्य से हटा दिया गया। दोनों होमगार्ड का आरोप है कि उन्होंने बाइक खड़ी करने के लिए मना किया था। उनकी ओर से तहरीर देने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। सुनवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में ही कोर्ट ने आदेश दिया है। मामले में बीते दिनों स्थानीय न्यायालय के आदेश पर चौकीदार वीरेंद्र के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
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