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Bareilly News: एडिबल ऑयल लिमिटेड के एमडी के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश

Fri, 15 May 2026 01:45 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 15 May 2026 01:45 AM IST
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Order to file complaint against MD of Edible Oil Limited
बरेली। शहर निवासी अधिवक्ता वीरेंद्रपाल गुप्ता की अर्जी पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एडिविल ऑयल लिमिटेड के एमडी दिलीप कुमार खंडेलवाल के खिलाफ परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई नौ जून को होगी। इसी दिन आरोपी पक्ष के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि फरीदपुर स्थित इकाई में विनिर्मित तेल को बारादरी थाना क्षेत्र के श्यामगंज स्थित सेल्स ऑफिस से सप्लाई किया जाता है। कंपनी कच्ची घानी सरसों तेल व रिफाइंड तेल बनाती है। कंपनी ने अपने ब्रांड चक्र सरसों तेल व रिफाइंड तेल क्लासिक आदि के प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जबकि वह सिर्फ तेलों की रिफाइनिग एवं पैकिंग करती है। स्वयं किसी तेल का उत्पाद नहीं करती। रिफाइनिंग के लिए वह क्रूड, साॅल्वेन्ट एक्सट्रक्टिड मस्टर्ड, राइस ब्रान, सोयाबीन ऑयल व आयातित कैनोला ऑयल विभिन्न कंपनियों से खरीदती है।
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आरोप है कि कंपनी आम आदमी उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। खराब गुणवत्ता के तेल को अच्छा बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कई बार प्रशासन-शासन स्तर तक शिकायत के बाद भी कंपनी और उसके एमडी पर कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता ने विपक्षी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामला परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
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