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Bareilly News: गवाही के लिए नहीं पहुंचने पर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का आदेश

Sat, 14 Sep 2024 06:20 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2024 06:20 AM IST
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Order for arrest of inspector for not arriving for testimony
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि दिवाकर ने सीबीगंज थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर क्राइम सर्वेश कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। वर्तमान में उनकी तैनाती पीलीभीत पुलिस लाइन में है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
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सीबीगंज थाने में यूसुफ खां के खिलाफ 19 मई 2023 को घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज है। इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर सर्वेश कुमार की गवाही होनी है। गवाही के लिए न आने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ 23 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी कर चार सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद चार सितंबर को फिर वारंट जारी कर 13 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। शुक्रवार को भी वह गवाही के लिए नहीं पहुंचे। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उनको 19 सितंबर को फिर तलब किया गया है।
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इसके साथ ही कोर्ट ने एडीजी से अपेक्षा की है कि वह गवाह सर्वेश कुमार को अपने स्तर से गिरफ्तार कराकर कोर्ट में पेश करें। इंस्पेक्टर के खिलाफ कर्तव्यों के निर्वाहन के प्रति लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई भी की जाए। संवाद
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