{"_id":"5e26db528ebc3e4adb51276c","slug":"officer-shows-four-year-old-child-as-100-years-investigation-underway","type":"story","status":"publish","title_hn":"रिश्वत देने से किया मना तो जन्म प्रमाण पत्र में चार साल के बच्चे की उम्र कर दी सौ साल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रिश्वत देने से किया मना तो जन्म प्रमाण पत्र में चार साल के बच्चे की उम्र कर दी सौ साल
Tue, 21 Jan 2020 04:37 PM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
Published by: Abhishek Singh
Updated Tue, 21 Jan 2020 04:37 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शाहजहांपुर के गांव बेला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित रूप से रिश्वत नहीं देने पर ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) सुशील चंद्र अग्निहोत्री और ग्राम प्रधान प्रवीण मिश्र ने जन्म प्रमाण पर चार साल के बच्चे की उम्र सौ साल दर्ज कर दी। मामले पर संज्ञान लेते हुए बरेली की एक अदालत ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
बता दें कि गांव बेला के रहने वाले पवन कुमार ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि ग्राम विकास अधिकारी सुशील चंद्र अग्निहोत्री और ग्राम प्रधान प्रवीण मिश्रा की आपस में मित्रता है। दोनों लोग गांव वालों के काम के बदले रिश्वत लेते हैं।
विज्ञापन
पवन ने कहा कि 30 जुलाई 2019 को वो अपने भतीजे शुभ और संकेत के जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए सुशील चंद्र के कार्यालय गए थे। वहां ग्राम प्रधान पहले से ही मौजूद थे। इन दोनों लोगों ने प्रमाणपत्र बनाने के एवज में पांच सौ रुपये मांगे। पवन ने रकम देने से मना किया तो उसके भतीजे के जन्म का साल 2016 की जगह 1916 कर दिया। शिकायत की तो दोनों लोग गाली गलौज करने लगे।
विज्ञापन
इसके अलावा पवन के भाई का नाम शौचालय लाभार्थी के रूप में दर्ज करने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी। न देने पर उसके भाई को सरकारी लाभ देने से वंचित कर दिया। राशन देने में भी यह लोग मनमानी कर रहे हैं। मामले की रिपोर्ट लिखाने थाने गए तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खां ने थाना अध्यक्ष खुटार को ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।