फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Notice will be issued to 1350 firms not issuing e-invoices

UP: ई-इनवाइस जारी न करने वाली 1350 फर्मों को जारी होगा नोटिस, सीबीआईसी ने राज्यकर विभाग को भेजी सूची

Thu, 28 Dec 2023 12:22 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 28 Dec 2023 12:22 PM IST
सार

जिन 50 फर्मों की सूची जारी हुई है, उनकी अप्रैल 2021 के बाद प्रत्येक बिक्री पर ई-इनवाइस जारी नहीं हुई है। सीबीईआईसी के पोर्टल पर ई-इनवाइस जारी न करने वालों फर्म सर्च हुईं तो यह संख्या सामने आई।

विज्ञापन
Notice will be issued to 1350 firms not issuing e-invoices
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बरेली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने राज्यकर विभाग को 50 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक टर्नओवर करने वाली मंडल की 1350 फर्मों की सूची जारी की है। यह ऐसी फर्में हैं, जिन्होंने अप्रैल 2021 के बाद प्रत्येक बिक्री पर ई-इनवाइस जारी नहीं की। सीबीईआईसी के पोर्टल पर ई-इनवाइस जारी न करने वालों फर्म सर्च हुईं तो यह संख्या सामने आई। सूची में इन फर्मों के नाम आए हैं। राज्य कर विभाग अब इनको नोटिस जारी करेगा।

विज्ञापन


राज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर स्तर-एक ओमप्रकाश चौबे ने बताया कि अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक टर्नओवर करने वाली फर्म के लिए माल की बिक्री पर ई-इनवाइस और परिवहन पर ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन कई फर्में ऐसी रहीं जिन्होंने अनिवार्यता के बावजूद नियमों की अनदेखी की। जब पोर्टल पर रिकार्ड खंगाला गया तो बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत की 1350 फर्मों की सूची बनी। इन फर्मों के संचालकों का रिकॉर्ड अब राज्यकर विभाग में खंगाला जा रहा है।
विज्ञापन


इन फर्मों को भी जारी करना है ई-इनवाइस
राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर स्तर-एक ओमप्रकाश चौबे यह भी बताया कि अप्रैल 2021 में पचास करोड़ रुपये वार्षिक के टर्नओवर पर ई- इनवाइस जारी करना करना अनिवार्य था। जून 2023 से पांच करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक टर्नओवर वालों के लिए भी यही अनिवार्यता कर दी गई। 

विज्ञापन
विज्ञापन

अब दोनों श्रेणियों की फर्मों को बिक्री पर ई-इनवाइस और परिवहन पर ई-वे बिल के जारी करने के नियम का पालन करना है। उन्होंने बताया कि ई-इनवाइस और ई-वे बिल जारी करने में यदि कोई समस्या आ रही हो, तो जीएसटी पोर्टल पर समाधान पा सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed