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Bareilly News: 1.13 करोड़ लौटाने के लिए भगवान देई को नोटिस

Fri, 06 Feb 2026 02:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 02:37 AM IST
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Notice to Bhagwan Dei to return Rs 1.13 crore
बरेली। दस महीने पहले अपात्र भगवान देई को मुआवजे के 1.13 करोड़ रुपये दिए और अब तहसीलदार सदर ने नोटिस जारी कर उसे लौटाने के लिए कहा है। वर्तमान में महिला के खाते में सिर्फ 6,008 रुपये हैं। मुआवजा की खर्च हो चुकी धनराशि से भगवान देई ने कहीं जमीन की खरीद-फरोख्त तो नहीं कर ली है, इस संदेह में एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने पीलीभीत और बरेली सदर तहसील के उप निबंधकों से 17 मार्च 2025 से अब तक के बैनामों का ब्योरा मांगा है। फिलहाल, इस मामले में अब तक किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।
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31 जनवरी को तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने गांव महेशपुर ठाकुरान निवासी भगवान देई को नोटिस देकर चेताया है कि अवैध तरीके से ली गई मुआवजा राशि अपने पुत्रों के खातों से निकलवाकर यदि जमा नहीं कराई तो उसके बेटों विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एसडीएम सदर ने 31 जनवरी को ही पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील के उप निबंधक प्रथम व द्वितीय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि भगवान देई और उसके बेटों रंजीत सिंह, संजीव सिंह, दीपक सिंह, अरुण कुमार की तरफ से 17 मार्च 2025 से अब तक कोई कृषि भूमि क्रय की गई है तो बैनामे की सत्यापित प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध करा दें। यही बात उन्होंने बरेली सदर तहसील के उप निबंधक प्रथम व द्वितीय को पत्र जारी कर दोहराई है। संवाद
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लेखपाल को ठहराया दोषी
तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने अपात्र महिला को मुआवजा राशि ट्रांसफर होने के मामले में लेखपाल को दोषी ठहराया है। कहा है कि लेखपाल ने मौके की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दी है। संयुक्त गाटा-517 में भगवान देई के हिस्से की भूमि अधिग्रहण से प्रभावित नहीं है। लेखपाल के स्तर से गलत अंश निर्धारण के आधार पर भगवान देई ने अवैध तरीके से 1,13,57,265 रुपये मुआवजा प्राप्त किया है।
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