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Bareilly News: जमीन खरीद-फरोख्त में 43.79 लाख का स्टांप कम लगाने पर नोटिस जारी

Wed, 03 Sep 2025 03:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 03 Sep 2025 03:00 AM IST
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Notice issued for under-payment of stamp duty of Rs 43.79 lakh in land purchase and sale
बरेली। फरीदपुर क्षेत्र के सराय कस्बा में एनएच पार्ट-एक के किनारे स्थित संयुक्त गाटा संख्या 1100 की 0.2080 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन की खरीद-फरोख्त में 43.79 लाख रुपये की स्टांप कमी का मामला सामने आया है। उप निबंधक की जांच के बाद डीएम कोर्ट ने दोनों क्रेताओं अर्जुन अग्रवाल व अनिल गर्ग को नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब मांगा है कि क्यों न स्टांप कमी का चार गुना अर्थदंड और स्टांप की धनराशि पर 15 प्रतिशत मासिक ब्याज भी वसूल किया जाए?
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बरेली के कालीबाड़ी रोड 103 अहाता फाल्तूगंज निवासी अर्जुन और गाजियाबाद निवासी अनिल को डीएम ने 11 सितंबर को न्यायालय में तलब किया है। साथ ही तहसीलदार फरीदपुर को निर्देश हैं कि क्रेता की उपस्थिति में जांच कर नजरी नक्शा व अन्य जरूरी अभिलेख दें। नोटिस में डीएम की तरफ से कहा गया है कि जमीन के बैनामे में 38,32,080 रुपये के स्टांप और 5,47,440 रुपये निबंधन शुल्क की कमी मिली है।
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ऐसे किया करापवंचन

उप निबंधक की रिपोर्ट के अनुसार 17 जुलाई को मुनेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन का बैनामा अर्जुन कुमार अग्रवाल को किया है। जमीन की सरकारी कीमत 3.55 करोड़ दिखाकर 24.85 लाख का स्टांप शुल्क व 3.55 लाख रुपये निबंधन शुल्क अदा किया है। जबकि संपत्ति एनएच पार्ट-एक (छत्रपति शिवा जी इंटर कॉलेज से बीसलपुर तिराहे तक) सेगमेंट पर स्थित है। यहां 130 वर्गमीटर में कार्यालय बना है। स्टांप करापवंचन की नीयत से जमीन को सेगमेंट से 100 मीटर दूर दर्शाया गया है।
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एसडीएम सदर से मांगी रिपोर्ट
एडीएम की जांच में सदर तहसील के घंघोरा पिपरिया गांव के गाटा 781 की 0.37317 हेक्टेयर अकृषि जमीन की खरीद-फरोख्त में स्टांप एवं निबंधन शुल्क में 17.85 लाख की कमी मिली है। इस पर दुर्गापुर टिटौली निवासी क्रेता मुनेंद्र यादव की आपत्ति पर डीएम ने एसडीएम सदर से छह बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। यह मामला सहायक आयुक्त स्टांप के यहां से डीएम कोर्ट में स्थानांतरित हुआ है। संवाद
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