फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   New railway rules come into effect fines of up to rs 10,000 for violations

Railway News: रेलवे के नए नियम लागू, उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना, जाना पड़ता सकता है जेल

Sun, 21 Jun 2026 03:13 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 21 Jun 2026 03:13 PM IST
सार

रेलवे ने शनिवार से नए नियम लागू किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना और जेल हो सकती है। बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश या गंदगी फैलाने पर सख्ती बढ़ेगी।

विज्ञापन
New railway rules come into effect fines of up to rs 10,000 for violations
बरेली जंक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रेलवे ने व्यवस्था सुधारने को शनिवार से नए नियम लागू कर दिए हैं। नय नियमों का उल्लंघन करने पर अब 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। इसके साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश और ट्रेन में गंदगी फैलाने पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा सख्ती की जाएगी।

विज्ञापन


बरेली जंक्शन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक इमरान ने बताया कि रेलवे ने बेटिकट यात्रियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के आरक्षित टिकट पर यात्रा करने पर भी 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा और टिकट जब्त कर लिया जाएगा। 
विज्ञापन


गाली-गलौज और हंगामा करने पर भी जुर्माना  
ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने, गाली-गलौज करने, थूकने या गंदगी फैलाने पर पहली बार एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। दोबारा गलती करने पर पांच हजार रुपये तक का दंड वसूला जाएगा। रेलवे परिसर और ट्रेनों में फेरी लगाकर सामान बेचने या भीख मांगने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


महिला कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। खतरनाक और ज्वलनशील सामान लेकर यात्रा करने वालों पर न्यूनतम 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed