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Bareilly News: हाउस टैक्स की गड़बड़ियों से बैकफुट पर नगर निगम, तीन माह बढ़ाई छूट की समय सीमा

Wed, 31 Jul 2024 03:24 PM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Wed, 31 Jul 2024 03:24 PM IST
सार

बरेली के शहरवासी अब 31 अक्तूबर तक गृहकर में 10 फीसदी छूट का लाभ ले सकेंगे। पहले 31 जुलाई तक ही छूट देने का प्रावधान था। 

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Municipal Corporation on backfoot due to house tax irregularities in Bareilly
नगर निगम बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में गृहकर (हाउस टैक्स) की गड़बड़ियों को लेकर नगर निगम बैकफुट पर आ गया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे हुई कार्यकारिणी की बैठक में छूट की समय सीमा तीन माह के लिए बढ़ा दी गई। अब करदाता 31 अक्तूबर तक गृहकर में 10 फीसदी छूट का लाभ ले सकेंगे। पहले 31 जुलाई तक ही छूट देने का प्रावधान था। 

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बैठक के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (सीटीओ) और उपसभापति के बीच तीखी बहस हुई। उपसभापति सर्वेश रस्तोगी ने गृहकर में छूट के बजाय ब्याज लगाए जाने का मुद्दा उठाया। सीटीओ प्रदीप कुमार ने कहा कि ब्याज पूर्व के बकाये पर लगाया जा रहा है। उपसभापति ने कहा कि जब उपभोक्ताओं तक बिल ही नहीं पहुंच पाए हैं। 
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ऐसे में छूट की तारीख क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? 
उपसभापति ने कहा कि स्वयंकर निर्धारण फॉर्म का डाटा भी अपलोड नहीं हो रहा है। इस पर सीटीओ ने एक सप्ताह में फॉर्म फीडिंग कराने और जिनके फॉर्म फीड नहीं हुए हैं, उनको मेसेज कर जानकारी देने का आश्वासन दिया। 

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इसके बाद सर्वसम्मति से छूट की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। तीन वर्ष से ज्यादा समय से एक ही जगह तैनात लिपिकों का पटल परिवर्तन करने पर भी सहमति बनी। दो एकड़ में पौधरोपण करने और एक एकड़ में मियावाकी वन विकसित करने का निर्णय लिया गया।

यहां से आएगा पैसा
59 करोड़ रुपये गृहकर से
38 करोड़ रुपये जलकर से

पट्टों का अधिशुल्क तीन से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये
प्रेक्षागृहों पर कर से दो लाख रुपये
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