तौकीर रजा नहीं हुए हाजिर: कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश, मौलाना को गिरफ्तार कर 20 अप्रैल को करें पेश
बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। बरेली दंगे के तीन आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि मौलाना को गिरफ्तार कर 20 अप्रैल को पेश करें।
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आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वह फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि उन्हीं से संबंधित मुकदमे में पेश होने वाले तीन लोगों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। तौकीर रजा के मामले में सही से कुर्की की सूचना प्रकाशन न कराने और मुनादी न करने पर पुलिस को फटकार लगाई गई। अब 20 अप्रैल को मौलाना को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया गया है।
2010 के दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा कोर्ट के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं। सोमवार को जिला जज कोर्ट में इस केस की सुनवाई थी। मौलाना फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। सीओ प्रथम ने बताया कि मौलाना के घर पर 82 की कार्रवाई का नोटिस रविवार को चस्पा कर दिया है। मौलाना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस तलाश में जुटी है।
इस पर कोर्ट ने मुनादी सही से न करने पर नाराजगी जताई। कहा कि पुलिस ने अभी तक नोटिस को अखबार में भी प्रकाशित नहीं कराया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि मुनादी व नोटिस प्रकाशन जैसी कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए। मौलाना को 20 अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
वारंट खारिज करने की मांग, कोर्ट ने भेजा जेल
पिछले दिनों कोर्ट में हाजिर न होने पर जिला जज ने मौलाना तौकीर समेत चार आरोपियों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की नोटिस जारी किया था। इनमें से दो आरोपी अबरार और आरिफ रविवार को जेल भेज दिए गए। सोमवार को इन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया जहां से दोबारा जेल भेज दिया गया।
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एक आरोपी बानखाना निवासी वसीम के घर भी रविवार को कुर्की नोटिस चस्पा किया गया था। वसीम ने रविवार को कोर्ट में पेश होकर अपने विरुद्ध जारी वारंट को खारिज करने की अर्जी कोर्ट में दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर वसीम को जेल भेज दिया। इस लिहाज से चर्चा थी कि अगर तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर होते तो उन्हें भी जेल जाना पड़ता।
बरेली दंगे से संबंधित कुल 39 आरोपी सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। इनमें से तीन आरोपियों को जेल भेजा गया। जबकि हर बार हाजिर होने वाले 36 आरोपी हाजिरी लगाकर चले गए। कोर्ट अब 20 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान आरोपी और उनके अधिवक्ता ही यहां रहेंगे। यह भी तय किया गया कि सभी आरोपी तारीख पर अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे। आधार कार्ड से उनकी पहचान के बाद ही हाजिरी लगेगी।
जिला जज कोर्ट में सोमवार को कई और मामलों की सुनवाई थी। इस दौरान जब अदालत ने बरेली दंगे के मामले की सुनवाई की तो केवल इसी से संबंधित आरोपियों, पुलिस व संबंधित वकीलों को ही कोर्ट कक्ष में रखा गया। अदालत ने करीब दो घंटे विस्तार से इस मामले की सुनवाई कर अग्रिम निर्देश दिए। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहरी हिस्से में भी भारी फोर्स लगा रहा।
स्वस्थ होते ही हाजिर होंगे आईएमसी प्रमुख
आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी का कहना है कि पार्टी प्रमुख की दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी तो हो गई है पर वह दिल्ली आवास पर ही बेड रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही वह पूरी तरह स्वस्थ होंगे तो बरेली आएंगे और कोर्ट में हाजिर होंगे।