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Bareilly News: नौवीं की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 17 Oct 2026 01:18 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 17 Oct 2026 01:18 AM IST
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Man convicted of kidnapping and raping a ninth-grade student sentenced to 20 years in prison
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने नौवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी बारादरी थाना क्षेत्र के नवादा शेखान निवासी विनोद मौर्य को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रदेश सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
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कैंट थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 30 जून 2023 को लापता हो गई। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की तो विनोद का नाम सामने आया। पुलिस ने विनोद के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़िता की आयु 16 वर्ष पाई गई।
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पीड़िता ने बयानों में कहा कि विनोद उसे अंबेडकरनगर ले गया था। वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। एक जुलाई को वह उसे सेटेलाइट बस अड्डे पर छोड़ गया। यहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पीड़िता के विद्यालय के प्रधानाचार्य के बयान भी दर्ज किए गए। शैक्षणिक रिकॉर्ड और मेडिकल जांच रिपोर्ट में पीड़िता नाबालिग पाई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विनोद को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। अपर सत्र अदालत ने कंपनी के निवेश के नाम पर 72.98 लाख रुपये ठगी के आरोपी बदायूं के कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव निजामाबाद (हाल निवासी फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र के 72-1 तिगांव) पुष्पेंद्र मौर्य की जमानत अर्जी बुधवार को निरस्त कर दी है। आरोपी 29 जून से जेल में है। आरोपी की एक जमानत अर्जी 20 अगस्त को भी निरस्त की जा चुकी है।
बारादरी थाने में जानकी ने 13 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात पुराने परिचित पुष्पेंद्र और उसके साथियों सत्य प्रकाश, वृजपाल, नीलम रानी, जयप्रकाश से हुई। इन लोगों ने अपनी कंपनी एबीएमपीएल अखंड भारत मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में निवेश और दो साल रकम दोगुनी होने का भरोसा दिया। वह झांसे में आ गए और 22 दिसंबर 2024 को उन्होंने 72.98 लाख रुपये निवेश कर दिए। बाद में सभी आरोपी भूमिगत हो गए।


साइबर ठगी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

बरेली। अपर सत्र न्यायालय ने साइबर ठगी के आरोपी दिल्ली के नेहरू नगर आनंद पर्वत निवासी विशाल और पंजाबी बस्ती निकट नेपाली मंदिर निवासी सचिन गुप्ता की जमानत अर्जी शुक्रवार को निरस्त कर दी हैं। दोनों को साइबर क्राइम सेल ने दो अक्तूबर को जंक्शन के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से 27 बैंक पासबुक, चार मोबाइल फोन, 12 डेबिट कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों ने फर्जी बैंक खाते खुलवाकर लाखों रुपये के लेनदेन की बात स्वीकार की है। यूट्यूबर अमल सैनी भी आरोपियों के गिरोह का सदस्य है। पुलिस ने इसी गिरोह के सदस्य शोएब को 21 अक्तूबर को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो गिरोह के तार नाइजीरिया से जुड़े पाए गए। शोएब की निशानदेही पर भी साइबर ठगी में इस्तेमाल एक बैंक पासबुक, दो डेबिट कार्ड और दो मोबाइल सिम बरामद किए गए।
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