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Bareilly News: शराब की दुकान, होटल-रेस्टोरेंट के लिए नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस
Sat, 04 Nov 2023 03:39 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 04 Nov 2023 03:39 PM IST
सार
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि कॉमर्शियल भवनों की सूची तैयार की जा रही है। एक-एक करके नोटिस भेजे जाएंगे।
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बरेली नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बरेली में नगर निगम के सीमा क्षेत्र में देसी-विदेशी शराब की दुकान, इश्योरेंस कंपनी, नर्सिंग होम, डेयरी, मांस का कारोबार, होटल व रेस्टोरेंट है, तो इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम आमदनी बढ़ाने के लिए एक हजार से अधिक ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर चुका है।
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लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए नगर निगम जल्द ही अभियान चलाएगा। नगर निगम अधिनियम में लाइसेंस के लिए श्रेणी तय हैं। होटल, रेस्टोरेंट व नर्सिंग होम तो नगर निगम को लाइसेंस शुल्क अदा कर रहे हैं, लेकिन शराब की तमाम दुकानों से शुल्क नहीं मिल रहा है। कर निरीक्षकों को वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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इन्हें लेनी है लाइसेंस फीस
होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर, एक्सरे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, लांड्री, फाइनेंस कंपनी व चिट फंड कंपनी, इंश्योरेंश कंपनी की शाखा, बियर बार, आइस फैक्टरी, देसी-विदेशी शराब की दुकान के लिए लाइसेंस शुल्क देना है।
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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि कॉमर्शियल भवनों की सूची तैयार की जा रही है। एक-एक करके नोटिस भेजे जाएंगे। शराब, बियर दुकानों के लिए नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य किया है। न कराने पर कार्रवाई होगी।