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Bareilly News: पुत्रवधू के भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 28 Feb 2025 02:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2025 02:27 AM IST
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Life imprisonment to the accused of murder of daughter-in-law's brother
बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश ने पुत्रवधू के भाई की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी के गांव सुकटिया सिंघावली निवासी ने 16 जुलाई 2021 को दातागंज कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उन्होंने बहन संगीता की शादी दातागंज के गांव सिमरीवौरा निवासी राहुल यादव के साथ तीन साल पहले की थी। बहन संगीता ने उन्हें मोबाइल पर कॉल कर बताया कि उसके पति व ससुर उसके साथ मारपीट करते हैं। वह और भाई रक्षपाल बाइक से बहन के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने संगीता व उसके पति से बातचीत की। मारपीट के बारे में जानकारी की। बहन के ससुर महेंद्र गालीगलौज करने लगे। धमकी दी कि अभी जान से मारता दूंगा। उसके हाथ में दो नाली बंदूक थी।
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उसने बंदूक तानकर भाई रक्षपाल के सीने में फायर मार दिया। इससे उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी महेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 45 हजार का जुर्माना डाला है। संवाद
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