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सिकलापुर में दिनदहाड़े हुई हत्या में तीन लोगों को उम्र कैद
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प्रेम विवाह के विरोध में लड़की पक्ष के लोगों ने चाकू और तलवारों से की थी हत्या
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बरेली। प्रेम विवाह के विरोध में आठ साल पहले सिकलापुर में दिनदहाड़े हुई राजू की हत्या के तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश दशम शिव कुमार ने सुनाया।
घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई यशपाल यादव ने थाना बारादरी में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राजू यादव पोलियो ग्रस्त था। घटना से ढाई साल पहले उसने मोहल्ले में ही रहने वाली रोजी कश्यप से प्रेम विवाह कर लिया था। इस बात से पड़ोस में रहने वाले अमर कश्यप, लक्षमन कश्यप, भूरा और दीपू कश्यप रंजिश मानने लगे थे। इसके चलते अमर कश्यप उनके भाई से मारपीट भी कर चुका था। 26 मार्च 2013 की दोपहर करीब एक बजे चारों आरोपियों ने धीमरों की पुलिया के पास राजू को घेर लिया और चाकू व तलवारों से हमला कर दिया। मृतक के बड़े भाई बाबू यादव ने बचाया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। वे लोग राजू यादव को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई यशपाल यादव ने थाना बारादरी में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राजू यादव पोलियो ग्रस्त था। घटना से ढाई साल पहले उसने मोहल्ले में ही रहने वाली रोजी कश्यप से प्रेम विवाह कर लिया था। इस बात से पड़ोस में रहने वाले अमर कश्यप, लक्षमन कश्यप, भूरा और दीपू कश्यप रंजिश मानने लगे थे। इसके चलते अमर कश्यप उनके भाई से मारपीट भी कर चुका था। 26 मार्च 2013 की दोपहर करीब एक बजे चारों आरोपियों ने धीमरों की पुलिया के पास राजू को घेर लिया और चाकू व तलवारों से हमला कर दिया। मृतक के बड़े भाई बाबू यादव ने बचाया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। वे लोग राजू यादव को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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कोर्ट में पेश हुए 15 गवाह
इस मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील महेश यादव ने कुल 15 गवाह पेश किए। अभियुक्त लक्षमन कश्यप के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने अभियुक्त अमर कश्यप, भूरा और दीपू को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अमर कश्यप पर एक लाख 55 हजार और भूरा व दीपू पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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