Bareilly News: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को राहत नहीं, गैरजमानती वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज
डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद और ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि के आरोप में मामला विचाराधीन है। दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था।
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कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद व अतहर फारूकी की ओर से गैरजमानती वारंट निरस्त करने की अर्जी बरेली के एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश एसीजेएम शाम्भवी ने किया।
डॉ. जाकिर मेमोरियल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारूकी उर्फ मोहम्मद अतहर के खिलाफ कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को गैरजमानती वारंट जारी किया था। गैरजमानती वारंट को निरस्त करने के लिए उनकी ओर से शनिवार को कोर्ट में अर्जी दी गई, जिसका विरोध सरकारी वकील अचिंत्य द्विवेदी ने किया।
अभियुक्तों के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2019 को आदेश करके उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश निरस्त किया जाए।
सरकारी वकील ने किया अर्जी का विरोध
सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तों की ओर से ऐसी ही अर्जी तब भी दी गई थी, जब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों की ओर से दाखिल किए गए कागजात से इस बात का पता नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से जारी स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है कि नहीं। कोर्ट ने अभियुक्तों की ओर से दी गई अर्जी खारिज कर दी।
यह है मामला
डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद और ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि के आरोप में मामला विचाराधीन है। दोनों अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था।