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अपहरण के मामले में हत्या समेत कई धाराएं बढ़ाईं, तीन आरोपियों में एक गिरफ्तार

Sat, 14 Dec 2019 09:07 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Dec 2019 09:07 PM IST
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kidnap and murdor
बदायूं/ बिसौली। गांव निजामुद्दीन शाहपुर के गल्ला व्यापारी अवनीश गुप्ता के 18 वर्षीय बेटे विवेक गुप्ता के अपहरण के मामले में पुलिस ने हत्या, साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने संबंधी धाराएं बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही अज्ञात में दर्ज इस मामले में तीन लोगों को नामजद कर दिया है। एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले पर खुद डीजीपी ओपी सिंह नजर रख रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब कोई चूक नहीं करना चाहती।
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विवेक 11 अगस्त को लापता हुआ था। करीब एक महीने बाद अवनीश गुप्ता के पास 15 लाख फिरौती की चिट्ठी आई तो नौ सितंबर को पुलिस ने गुमशुदगी को अज्ञात के खिलाफ अपहरण में तरमीम कर लिया था। चार महीने बाद शुक्रवार को गांव के ही विशेष सिंह उर्फ बंपी के घर के कमरे में दफन विवेक का शव बरामद कर लिया। अब तक मामले में काफी चीजें साफ हो चुकी हैं। ऐसे में शनिवार को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज अपहरण के इस मामले में हत्या, साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने संबंधी धाराएं बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही विशेष सिंह उर्फ बंपी, उसकी पत्नी सपना और गांव में ही रिश्ते में बंपी के भतीजे अर्जुन ठाकुर की नामजदगी कर दी है। शनिवार को पुलिस ने रतनपुर कोठी चौराहा के पास बने यात्री शेड से सपना पत्नी विशेष उर्फ बंपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसकी गोद में करीब दो साल का बेटा था। इसका नाम सपना ने ऋषभ बताया। सपना को महिला कांस्टेबलों की देखरेख में रखा गया है।
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दो साल के बेटे के साथ सपना गई जेल
- फिरौती के लिए अपहरण के बाद हत्या के इस मामले में करीब दो साल के ऋषभ का कोई कसूर नहीं है। उसके माता-पिता ने साजिश रची, साक्ष्यों को मिटाया, लेकिन दो साल के ऋषभ को भी मां के साथ जेल जाना पड़ा। दरअसल, इस उम्र में बच्चों को मां के संरक्षण की जरूरत होती है। ऐसे में दो साल के इस बच्चे को भी जेल काटनी होगी।
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अपहरण मामले में हत्या समेत साजिश रचने, साक्ष्यों को मिटाने संबंधी धाराएं बढ़ा दी गई हैं। पड़ताल में विशेष उर्फ बंपी, उसकी पत्नी सपना और गांव के ही अर्जुन के नाम सामने आए हैं। मुखबिर की सूचना पर सपना को गिरफ्तार कर लिया गया है।
- पंकज लवानिया, इंस्पेक्टर बिसौली
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