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कैसे काम करें, जानेंगे प्रधान
बरेली
Updated Fri, 29 Jan 2016 01:02 AM IST
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नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को पंचायत राज विभाग ट्रेनिंग देगा। फरवरी में होने वाली एक दिवसीय ट्रेनिंग में प्रधानों को पंचायत राज व्यवस्था में उनके अधिकार तथा कर्त्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा ताकि वह जान सकें कि किस वर्ग के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं और उनके लिए पात्रों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए।
प्रधानों को ट्रेनिंग के लिए प्रदेश के निदेशक पंचायती राज का आदेश बृहस्पतिवार को डीपीआरओ के पास आ गया। जिले के सभी 1193 प्रधानों की ट्रेनिंग एक ही दिन में कराई जाएगी। इसमें डीएम और सीडीओ के अलावा जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। निदेशक पंचायती राज ने ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी जारी किया है। अब पंचायत राज विभाग को अगले महीने सारे प्रधानों की ट्रेनिंग करानी है।
इंसेट...
महिला प्रधान ही लेंगी ट्रेनिंग
निदेशक पंचायत राज ने साफ किया है कि महिला प्रधानों को ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला प्रधान ही ट्रेनिंग में शामिल हों, उनके पति या अन्य कोई पुरुष सदस्य नहीं।
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ये दी जाएगी ट्रेनिंग
पंचायत राज एक्ट के प्रावधानों के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायत की कार्य पद्घति, ग्राम पंचायतों के अधिकार, प्रधान और सदस्यों के अधिकार तथा कर्त्तव्यों के बारे में बताया जाएगा। ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, स्वच्छता समेत सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रधानों को दी जाएगी।
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प्रधानों को ट्रेनिंग के लिए प्रदेश के निदेशक पंचायती राज का आदेश बृहस्पतिवार को डीपीआरओ के पास आ गया। जिले के सभी 1193 प्रधानों की ट्रेनिंग एक ही दिन में कराई जाएगी। इसमें डीएम और सीडीओ के अलावा जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। निदेशक पंचायती राज ने ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी जारी किया है। अब पंचायत राज विभाग को अगले महीने सारे प्रधानों की ट्रेनिंग करानी है।
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महिला प्रधान ही लेंगी ट्रेनिंग
निदेशक पंचायत राज ने साफ किया है कि महिला प्रधानों को ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला प्रधान ही ट्रेनिंग में शामिल हों, उनके पति या अन्य कोई पुरुष सदस्य नहीं।
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ये दी जाएगी ट्रेनिंग
पंचायत राज एक्ट के प्रावधानों के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायत की कार्य पद्घति, ग्राम पंचायतों के अधिकार, प्रधान और सदस्यों के अधिकार तथा कर्त्तव्यों के बारे में बताया जाएगा। ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, स्वच्छता समेत सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रधानों को दी जाएगी।