फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   High Court quashed the gangster charges against the MD and director of Alliance Builders

UP: बरेली में एलायंस बिल्डर्स के एमडी व निदेशक पर दर्ज गैंगस्टर की कार्यवाही रद्द, हाईकोर्ट ने दिया फैसला

Tue, 09 Sep 2025 01:20 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज / बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज / बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 09 Sep 2025 01:20 PM IST
सार

बरेली के एलायंस बिल्डर्स के एमडी व निदेशक को बड़ी राहत मिली है। एक मुकदमे के आधार पर उनके खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। 

विज्ञापन
High Court quashed the gangster charges against the MD and director of Alliance Builders
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक मुकदमे के आधार पर की गई गैंगस्टर की कार्यवाही एक्ट का दुरुपयोग है। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने बरेली की एलायंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविंदर सिंह, निदेशक रमनदीप व अन्य पर की गई गैंगस्टर की संपूर्ण कार्यवाही रद्द कर दी। यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ ने अरविंदर सिंह, रमनदीप और अन्य की अर्जी पर दिया। 

विज्ञापन


बरेली विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने 2022 को इज्जतनगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि बिहारमन नगला गांव की एक जमीन को शहरी भूमि सीमा अधिनियम के तहत सरप्लस घोषित किया गया था। 1990 में इसका कब्जा बरेली विकास प्राधिकरण को दे दिया गया था। कुछ भूमाफिया इस जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। 
विज्ञापन


उन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से विवादित जमीन पर बाउंड्रीवॉल बनवाने के लिए काम कर रहे ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को रोका। इस एफआईआर में राजीव कुमार, विशाल गंगवार, राधेश्याम राणा और रविंद्र कुमार गुप्ता सहित 5-6 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट 
जांच के बाद पुलिस ने अमनदीप, रमनदीप, हनी कुमार, अरविंदर सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह और रविंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य आरोप में चार्जशीट दायर की। इन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। याचियों ने दर्ज गैंगस्टर की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। 

याची अरविंदर सिंह और रमनदीप के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत लगाया गया मामला पूरी तरह से गलत था। क्योंकि, यह एक ही मुकदमे पर आधारित था जो मूलरूप से एक सिविल विवाद था। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गैंगस्टर की संपूर्ण कार्यवाही को दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed