फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Hearing in Ramlila Society case will be held on October 3

Bareilly News: रामलीला सोसायटी मामले में तीन अक्तूबर को होगी सुनवाई

Tue, 26 Sep 2023 01:54 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 26 Sep 2023 01:54 AM IST
विज्ञापन
Hearing in Ramlila Society case will be held on October 3
नवाबगंज। कस्बे में रामलीला मेले के आयोजन को लेकर चल रहा विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को मामले में सुनवाई होनी थी मगर, तीसरा पक्ष शामिल होने के बाद सुनवाई टल गई। अब तीन अक्तूबर को कोर्ट सुनवाई करेगा।
विज्ञापन

तीन सप्ताह तक चलने वाले मेले का आयोजन पिछले कई वर्षों से धार्मिक संस्था रामलीला सोसायटी करती आ रही थी। पिछले साल ईधजागीर गांव के ग्राम प्रधान प्रेम शंकर गंगवार ने मेले का आयोजन करने के लिए रक्षा संपदा विभाग से अनुमति ले ली। विवाद की स्थिति बनने पर सीओ और कोतवाल ने हस्तक्षेप करके सामूहिक तौर पर मेले का आयोजन कराया था। अक्तूबर में लगने वाले मेले के लिए इस बार अब तक एक भी पक्ष सामने नहीं आया है।
विज्ञापन

रामलीला सोसायटी की ओर से बीते दिनों उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। सोसायटी ने भारत संघ के साथ ही रक्षा संपदा विभाग, डीएम और एसडीएम नवाबगंज को पक्षकार बनाया। मेले का आयोजन कराने की अनुमति मांगी। याचिका पर प्रशासन का पक्ष रखने के लिए नायब तहसीलदार रजनीश सक्सेना दो दिन पहले ही हाईकोर्ट चले गए थे। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी। मामले में ईधजागीर गांव की राम चरित मानस सेवा समिति और ग्राम प्रधान प्रेम शंकर गंगवार ने भी पक्षकार बनाए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी। प्रेम शंकर गंगवार ने तीन अक्तूबर को सुनवाई की तारीख नियत की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed