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Bareilly News: स्वास्थ्य बीमा का नहीं दिया क्लेम, अब जुर्माने के साथ चुकाने होंगे 99 हजार रुपये

Tue, 04 Aug 2026 12:58 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 04 Aug 2026 12:58 AM IST
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Health insurance claim not paid; now 99,000 must be paid along with a penalty.
बरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी एवं सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता की पीठ ने स्वास्थ्य बीमा का क्लेम अस्वीकृत करने के मामले में बीमा कंपनी को जुर्माने सहित 99 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
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मेगा सिटी अपार्टमेंट्स निवासी सुरेखा सिन्हा ने वाद दायर कर बताया कि उन्होंने वर्ष 2008 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल केयर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। वर्ष 2023 में दुर्घटना के बाद उनके बाएं पैर की जांघ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार नहीं किया।
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मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई। आयोग ने कंपनी को 59 हजार रुपये चिकित्सा व्यय पर नौ अप्रैल 2024 से भुगतान होने तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर ब्याज की दर नौ प्रतिशत वार्षिक करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा 30 हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए व 10 हजार रुपये वाद-व्यय भी देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की राशि पर 23 जुलाई 2026 से भुगतान होने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
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रेलवे क्रॉसिंग का बूम तोड़ने में दो आरोपी दोषसिद्ध
बरेली। एसीजेएम उत्तर रेलवे नम्रता अग्रवाल ने रेलवे क्रॉसिंग का बूम क्षतिग्रस्त करने के मामले में भमोरा निवासी राजेश कुमार यादव और बदायूं के थाना दातागंज के गांव बराही निवासी जीशान को दोषी करार दिया है। हालांकि, अदालत ने दोनों को एक वर्ष की परिवीक्षा (सदआचरण) की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषियों को आदेश दिया है कि वह रेलवे को एक-एक हजार रुपये बतौर हर्जाना दें।
जीशान के खिलाफ आरपीएफ ने 14 सितंबर 2017 को लापरवाही से वाहन चलाते हुए रेलवे क्रॉसिंग संख्या-359 ए का बूम क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज किया था। राजेश के खिलाफ तीन मई 2015 को बूम क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों ने अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया और बचाव पक्ष ने कहा कि गरीब व्यक्ति हैं। उसके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता हैं। जिनकी देखभाल करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वह उक्त प्रकरण में पूर्व में जेल में रह चुके हैं। दोनों की ओर से न्यूनतम सजा की अपील की गई।
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दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी फईम की जमानत याचिका सोमवार को निरस्त कर दी।

शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जून को उसके घर के सामने रहने वाला फईम उसके घर में घुस गया। उसकी बेटी से तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 28 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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