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बालक से दुष्कर्म में युवक को दस साल की कैद
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Guy jailed for ten years for raping a child
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बरेली। बारह साल के बालक से दुष्कर्म करने वाले एक युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। देवरनिया क्षेत्र की घटना की रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि एक जुलाई वर्ष 2019 को उसके बारह साल के लड़के को गांव का ओमवीर (24) जंगल मे ले गया।
वहां ले जाकर उसके बेटे को डराया धमकाया। मारपीट की और शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। चीखने पर उसका मुंह दबा दिया। काफी देर बाद गुमसुम हालत में बालक घर लौटा। पूछने पर वह रोने लगा और सारी घटना बताई। बताया कि ओमवीर ने उसे धमकी दी है कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने कुल छह गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त ओमवीर को दोषी मानते हुए बीस साल कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़ित को देने का आदेश भी अदालत ने दिया। संवाद
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वहां ले जाकर उसके बेटे को डराया धमकाया। मारपीट की और शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। चीखने पर उसका मुंह दबा दिया। काफी देर बाद गुमसुम हालत में बालक घर लौटा। पूछने पर वह रोने लगा और सारी घटना बताई। बताया कि ओमवीर ने उसे धमकी दी है कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा।
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने कुल छह गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त ओमवीर को दोषी मानते हुए बीस साल कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़ित को देने का आदेश भी अदालत ने दिया। संवाद
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