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Bareilly News: गोला की कंपनी को करना होगा 1.22 लाख का भुगतान

Sat, 24 May 2025 02:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 May 2025 02:24 AM IST
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Gola's company will have to pay Rs 1.22 lakh
बरेली। सैकड़ों लोगों से निवेश और कॉलोनियां विकसित करने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी रूप किशोर गोला को एक और झटका लगा है। जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग द्वितीय ने उसकी कंपनी को 45 दिन के भीतर 1.22 लाख रुपये मय छह फीसदी ब्याज दर के भुगतान का आदेश दिया है। गोला ठगी के मामले में काफी समय से जेल में है।
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रामपुर के थाना बिलासपुर के सुभाषनगर कौशलगंज निवासी सुदर्शन लाल ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग द्वितीय बरेली में रूप किशोर गोला की कंपनी आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स कॉर्पोरेशन के खिलाफ वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि कंपनी के प्रतिनिधि के कहने पर उन्होंने कॉलोनी विकसित करने की स्कीम में रुपये निवेश किए थे।
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अवधि पूरी होने के बाद भी उनको न तो रुपये मिले और न ही कॉलोनी का काम शुरू हुआ। कंपनी के प्रबंध निदेशक रूप किशोर गोला से संपर्क किया तो वह टालमटोल करने लगा।
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उन्होंने 98,012 रुपये 15 प्रतिशत ब्याज दर के साथ दिलाने की मांग की थी। आयोग के पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार त्रिपाठी और सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई के बाद सुदर्शन लाल के दावे को सही पाया।
आयोग ने गोला की कंपनी को मूल धनराशि सहित छह प्रतिशत ब्याज समेत 1.22 लाख रुपये 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। संवाद
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