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Bareilly News: बिल्सी के तत्कालीन एसडीएम समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट
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बदायूं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बिल्सी के तत्कालीन एसडीएम संजय कुमार व तहसीलदार धीरेंद्र सिंह, कानूनगो योगेश शर्मा और लेखपाल ओमवीर समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव नूर पिनौनी के प्रधान राधेश्याम गिरि ने सीजेएम कोर्ट में 15 फरवरी 2022 को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि गांव में ग्राम पंचायत की 80 बीघा जमीन खाली पड़ी थी। उन्होंने तत्कालीन लेखपाल ओमवीर से जमीन पर विद्युत उपकेंद्र बनवाने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि कानूनगो से बात करके प्रस्ताव करा देंगे। कुछ दिन बाद लेखपाल ने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार व कानूनगो से बात कर ली है। एजेंडा, रजिस्टर और कुछ कागजों पर मुहर लगाकर दे दें तो प्रस्ताव पास हो जाएगा।
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बताया है कि वह पहली बार प्रधान बने थे, जानकारी के अभाव में रजिस्टर व कोरे कागजों पर मुहर लगाकर लेखपाल को दे दी। कुछ समय बाद पता लगा कि लेखपाल ओमवीर, कानूनगो योगेश, तहसीलदार धीरेंद्र सिंह व एसडीएम संजय सिंह के साथ योजना बनाकर षड्यंत्र के तहत फर्जी तरीके से ग्राम समाज की 80 बीघा जमीन का पट्टा गांव के ही व्यापारी प्रदीप कुमार, दिलीप, खेमकरन, विकास, दीनानाथ, तेजस्वी आदि के नाम कर दिया है। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम समेत सभी दस लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश इस्लामनगर इंस्पेक्टर को दिया था। पुलिस ने सोमवार शाम को सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। संवाद
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इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव नूर पिनौनी के प्रधान राधेश्याम गिरि ने सीजेएम कोर्ट में 15 फरवरी 2022 को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि गांव में ग्राम पंचायत की 80 बीघा जमीन खाली पड़ी थी। उन्होंने तत्कालीन लेखपाल ओमवीर से जमीन पर विद्युत उपकेंद्र बनवाने का प्रस्ताव रखा।
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उन्होंने कहा कि कानूनगो से बात करके प्रस्ताव करा देंगे। कुछ दिन बाद लेखपाल ने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार व कानूनगो से बात कर ली है। एजेंडा, रजिस्टर और कुछ कागजों पर मुहर लगाकर दे दें तो प्रस्ताव पास हो जाएगा।
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बताया है कि वह पहली बार प्रधान बने थे, जानकारी के अभाव में रजिस्टर व कोरे कागजों पर मुहर लगाकर लेखपाल को दे दी। कुछ समय बाद पता लगा कि लेखपाल ओमवीर, कानूनगो योगेश, तहसीलदार धीरेंद्र सिंह व एसडीएम संजय सिंह के साथ योजना बनाकर षड्यंत्र के तहत फर्जी तरीके से ग्राम समाज की 80 बीघा जमीन का पट्टा गांव के ही व्यापारी प्रदीप कुमार, दिलीप, खेमकरन, विकास, दीनानाथ, तेजस्वी आदि के नाम कर दिया है। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम समेत सभी दस लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश इस्लामनगर इंस्पेक्टर को दिया था। पुलिस ने सोमवार शाम को सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। संवाद