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छेड़छाड़ के एक आरोपी को चार साल कैद

Fri, 28 Jan 2022 12:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 12:15 AM IST
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Four years imprisonment for a molestation accused
बरेली। छेड़छाड़ के एक आरोपी को अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने किया।
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घटना थाना सीबीगंज क्षेत्र की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 19 जून 2017 को शाम करीब पांच बजे 15 वर्षीय किशोरी दुकान से सौ रुपये का नोट तुड़वाने गई थी। वहां दुुकान पर आरोपी भारत ने उसका हाथ पकड़ लिया। किशोरी ने शोर मचाया तो वह भाग गया। किशोरी के माता-पिता शिकायत करने भारत के घर गए तो उसके परिवार के लोगों ने अभद्रता की। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजीव कुमार तिवारी ने छह गवाह पेेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त भारत को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से पांच हजार रुपये पीड़ित किशोरी को देने का आदेश दिया। संवाद
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